Gyanvapi Masjid Case: 'हिंदुओं को सौंपा जाए ज्ञानवापी परिसर,' वाराणसी जिला कोर्ट में दायर नई याचिका पर आज सुनवाई
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मामले में अब एक और याचिका दाखिल की गई है जिसमें ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है.
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी (Gyanvapi) को लेकर कोर्ट में याचिकाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है. मामले में अब एक और याचिका दाखिल की गई है जिसपर आज सुनवाई होनी है. जानकारी के मुताबिक, दायर याचिका में ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है. विश्व वैदिक सनातन संस्थान के महामंत्री किरण सिंह बिसेन (Kiran singh Bisen) ने ये याचिका दायर की है.
दरअसल विश्व वैदिक सनातन संस्थान के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह बिसेन ने भगवान विश्वेश्वर विराजमान की वाद मित्र के रूप में मुकदमा दाखिल किया है. इस मुकदमे में विवादित ज्ञानवापी परिसर में भगवान विश्वेश्वर के स्थान पर हिंदुओं को पूजा की करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है. इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने मस्जिद के गुंबद के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किए जाने की भी मांग की है. ये मुकदमा राखी सिंह समेत अन्य महिलाओं की तरफ से दाखिल किए गए मुकदमे से अलग है.
आइये देखते हैं क्या है वो मांगें...
1- पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए
2- ज्ञानवापी परिसर में भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा के इंतजाम किए जाए
3- ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों की एंट्री पर पूरी तरह पाबंदी लगे
4- मस्जिद के गुंबद के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए जाएं
इस मुकदमे को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है और सुनवाई के लिए आज दोपहर 2 बजे का वक्त तय किया गया है. ये वहीं जज हैं जिन्होंने ज्ञानवापी में सर्वे का आदेश दिया था.
बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद पर मंगलवार को वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई में जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख दी है. अब 26 मई को वाराणसी की जिला अदालत में अगली सुनवाई होगी. सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष का ऑर्डर 7, रूल 11 (मेंटनेबिलिटी) याचिका पर 26 मई को सुनवाई होगी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
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