Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी में सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की रोक, मस्जिद पक्ष जाएगा हाई कोर्ट
Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी के वकील ने सुनवाई के दौरान मांग की थी कि सर्वे पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए. उन्होंने दलील दी कि अपील का मौका नहीं दिया गया.
![Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी में सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की रोक, मस्जिद पक्ष जाएगा हाई कोर्ट Gyanvapi Masjid Case hearing in Supreme Court 24 July in asi survey anjuman committee Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी में सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की रोक, मस्जिद पक्ष जाएगा हाई कोर्ट](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/07/24/318f9aff09ada16e41b7539c16deeee91690176096031637_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Gyanvapi Mosque Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 जुलाई) शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है. इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया है. ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया.
हमें अपील का मौका नहीं मिला- अंजुमन कमेटी
अंजुमन कमेटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने बेंच से कहा, शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया. हमें अपील का मौका नहीं मिला और सर्वे शुरू हो गया. उन्होंने कहा, आदेश में खुदाई लिखा है तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए.
सीजेआई ने सवाल किया कि सर्वे के दौरान खुदाई होगी तो यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने बताया कि सर्वे आधुनिक तकनीक से होगा. इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी बताया कि सर्वे में खुदाई नहीं होगी.
एक ईंट भी नहीं सरकाई गई- तुषार मेहता
अहमदी ने पीठ से कहा, हमने सर्वे के लिए दो-तीन रुकने का अनुरोध किया था लेकिन वे नहीं रुके. हमारा मानना यह है कि अभी वैज्ञानिक सर्वे का समय नहीं आया है. पहले केस को मेरिट पर देखना चाहिए. अहमदी ने कहा, पश्चिमी दीवार पर खुदाई हो रही है.
यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मैंने निर्देश लिया है. वहां कोई ईंट भी नहीं सरकाई गई है. मेहता ने कहा, एक सप्ताह तक किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. तब तक ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अहमदी ने जोर देकर सर्वे रोकने की मांग की.
यह भी पढ़ें
![IOI](https://cdn.abplive.com/images/IOA-countdown.png)
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![शिवाजी सरकार](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/5635d32963c9cc7c53a3f715fa284487.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)