Gyanvapi Survey: हिंदू पक्ष का दावा- तहखानों में मिले मूर्तियों के भग्नावशेष, शरारती तत्वों ने भर दी थी मिट्टी
Gyanvapi Masjid Survey: वाराणासी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर आज सर्वे का काम खत्म हो गया है. इस दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया कि तहखानों में मूर्तियों के भग्नावशेष मिले हैं.
Gyanvapi Masjid Dispute: ज्ञानवापी मस्जिद में तहखाने के पांचों कमरे का सर्वे पूरा हो गया है. कल फिर सर्वे वीडियोग्राफी होगी. इस दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया कि सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में हैं. तहखानों में मूर्तियों के भग्नावशेष मिले हैं. हिंदू पक्ष ने कहा कि तहखाने में शरारती तत्वों ने मिट्टी भर दी थी उसे साफ किया गया. लिंगायत समाज में काशी में लिंग दान का प्रचलन है, तहखाने में उस परम्परा के टूटे लिंग मिले हैं.
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सच सामने लाने के लिए अदालत के आदेश पर शनिवार सुबह सभी पक्षों की मौजूदगी में सर्वे की कार्यवाही शुरू हुई थी. कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में सर्वेक्षण के दौरान पूरी टीम ने एक-एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया. कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र और वादी-प्रतिवादी पक्ष के 52 लोग परिसर के अंदर गए थे. सर्वे के बाद उक्त स्थानों को फिर से सील कर दिया गया है. वादी-प्रतिवादी पक्ष ने सर्वे के कार्य में पूरा सहयोग किया.
पूरे परिसर की वीडियोग्राफी के लिए विशेष कैमरा और लाइट की व्यवस्था की गई. ज्ञानवापी परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही. डीजीपी और मुख्य सचिव पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे. अदालत के तय समय के मुताबिक ये सर्वे दोपहर 12 बजे तक चलेगा. ये सर्वे जब तक पूरा नहीं हो जाता तबतक जारी रहेगा. इसकी रिपोर्ट 17 मई को अदालत के सामने पेश की जाएगी. इससे पहले 6 मई को सर्वे की कार्यवाही शुरू हुई थी, जो हंगामे के कारण 7 मई को रुक गई थी.
कोर्ट ने दिया था सर्वे कराने का आदेश
गौरतलब है कि दिल्ली निवासी राखी सिंह और चार अन्य महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की अनुमति देने और परिसर में स्थित विभिन्न विग्रहों की सुरक्षा का आदेश देने के आग्रह संबंधी याचिका दाखिल की थी. इस पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 26 अप्रैल को एक आदेश जारी कर ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे कराकर 10 मई तक रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे. अदालत ने इसके लिए अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था.
सर्वे करने पहुंचे कोर्ट कमिश्नर और वादी पक्ष का मुस्लिम पक्ष ने विरोध कर दिया था. 9 मई को मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और उन्हें हटाने की मांग भी की. इसी को लेकर कोर्ट में तीन दिन बहस चली और फिर वाराणसी की एक अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने संबंधी अर्जी को नामंजूर कर दिया. साथ ही विशाल सिंह को विशेष कोर्ट कमिश्नर और अजय प्रताप सिंह को सहायक कोर्ट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी. जिसके बाद आज से ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ.
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