Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश होना मुश्किल, मस्जिद कमेटी की अर्जी पर SC में सुनवाई
Gyanvapi Masjid Survey: ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो चुका है लेकिन सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई होगी.
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में देरी हो सकती है. ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट (Gyanvapi Masjid Survey Report) आज कोर्ट में पेश हो पाना मुश्किल लग रहा है. कोर्ट कमिश्नर ने abp न्यूज से कहा है कि अभी रिपोर्ट तैयार होने में वक्त लगेगा. सूत्रों के मुताबिक जिला अदालत में आज सर्वे रिपोर्ट पेश होने की उम्मीद कम है. सर्वे रिपोर्ट तैयार करने में अभी 2 दिन वक्त लग सकता है. कोर्ट कमिश्नर आज अदालत से वक्त मांग सकते हैं. वहीं, ज्ञानवापी की लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गई है.
ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो चुका है लेकिन सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. दोपहर एक बजे सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर करेगा सुनवाई. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है. ज्ञानवापी को लेकर निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत से जारी सर्वे का आदेश 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है.
मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर 'सुप्रीम' सुनवाई
याचिका में दलील दी गई है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली बनाए रखना अनिवार्य है. ये भी दलील दी गई है कि ज्ञानवापी परिसर में ASI के सर्वे पर हाईकोर्ट की रोक के बाद दूसरे सर्वे का आदेश गलत था. ये मामला सुनवाई की मांग के लिए शुक्रवार को चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच के सामने रखा गया था. लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 3 दिनों का अवकाश था. इसलिए आज वो याचिका सुनवाई के लिए लग रही है.
हाईकोर्ट में भी अपील करने की तैयारी
सर्वे में मस्जिद के तालाब में शिवलिंग मिलने का बड़ा दावा भी सामने आ चुका है. ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी नजरें टिकी हैं. ज्ञानवापी मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष आज हाईकोर्ट में भी अपील कर सकता है. मस्जिद में वजू वाली जगह सील करने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहा है. हिंदू पक्ष की मांग पर कल अदालत ने वजू वाली जगह को सील करने का आदेश दिया था.
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