Gyanvapi Masjid Verdict: ज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid) मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले को लेकर गुरुवार को वाराणसी (Varanasi) की सिविल कोर्ट (Civil Court) ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को जारी रखने का आदेश सुनाया है. ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ी 10 बड़ी बातें-


1. ज्ञानवापी मस्जिद मामले में स्थानीय कोर्ट ने कोर्ट कमीश्नर अजय मिश्रा को हटाने से कोर्ट इंकार कर दिया. कोर्ट ने दो सहायक कमिश्नरों को नियुक्त किया है. अदालत ने अजय मिश्रा के साथ सहायक कमिश्नर के रुप में विशाल सिंह और अजय सिंह को नियुक्त किया हैं. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी.


2. कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर 17 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपे. सर्वे का काम सुबह 8 बजे ले लेकर 12 बजे के बीच होगा. इससे पहले सर्वे का काम तीन बजे से शुरू हुआ था. 


3. ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील अभय नाथ यादव ने आरोप लगाया था कि पहले अदालत द्वारा नियुक्त कमीश्नर अजय कुमार मिश्रा पक्षपाती हैं. मस्जिद समिति ने उनको हटाए जाने के लिए याचिका दायर की थी.


4. मौजूदा समय में इस स्थान को साल में एक बार पूजा के लिए खोला जाता है. महिलाएं भी "पुराने मंदिर परिसर के भीतर अन्य दृश्यमान और अदृश्य देवताओं" की पूजा करने की अनुमति चाहती हैं. स्थानीय अदालत ने पहले अधिकारियों को 10 मई तक एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था.


5. ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पिछले शुक्रवार को शुरू किया गया था. लेकिन मस्जिद के भीतर वीडियोग्राफी के दौरान उठे विवाद के कारण यह पूरा नहीं हो सका था. 


6. मस्जिद समिति के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कल कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग है और याचिकाकर्ता चाहते हैं कि उनकी वीडियोग्राफी खोलकर की जाए.


7. याचिकाकर्ताओं के वकील शिवम गौर ने दावा किया था कि 26 अप्रैल को कोर्ट द्वारा जारी वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश में वे बैरिकेडिंग के अंदर जाकर सर्वे कर सकते हैं.


8. हालांकि, मस्जिद समिति ने कहा कि अदालत ने मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी के लिए कोई आदेश नहीं दिया था. अदालत ने केवल मस्जिद के आंगन तक वीडियोग्राफी करने की अनुमति दी थी.  जो कि मस्जिद क्षेत्र को घेरने वाले बैरिकेड्स के बाहर है.


9. मस्जिद समिति ने कमीश्नर अजय कुमार मिश्रा पर आरोप लगाया कि उन्होंने अदालत के आदेश के बिना ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी कराने की कोशिश की थी.


10. कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान यदि को इसका विरोध करेगा या फिर काम में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. 


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