Gyanvapi Mosque Case: यूपी में अलर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, जानें- एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट में क्या है?
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवामी मामले को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. वहीं निचली अदालत में एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी है.
Varanasi Gyanvapi Mosque Case: काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट पर पूरे देश की नजर है. गुरुवार को एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने वाराणसी कोर्ट को ये रिपोर्ट सौंप दी है. पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा और विशाल प्रताप सिंह के सर्वे की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मस्जिद में मंदिर की निशानी है और वहां शिवलिंगनुमा चीज मिली है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से ज्ञानवापी मामले में आगे की सुनवाई तब तक नहीं करने को कहा है जब तक कि वह शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई नहीं कर लेता है. 10 बड़ी बातें-
1. एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने जो रिपोर्ट दी है, उसके सातवें पन्ने के पहले पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है कि वादीगण के अधिवक्ता द्वारा कमीशन की कार्यवाही के दौरान कोर्ट कमिश्नर का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इस कुंड के बीचों-बीच भगवान शिव का शिवलिंग है. लगभग 8 बजकर 40 मिनट पर कुशल ड्राफ्टमैन बी.डी.ए द्वारा नन्दी से कुंड तक नाप की गयी जिसकी दूरी 83 फीट 3 इंच पाई गई. तब वादी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पानी के कुंड के बीचो-बीच में गोलाकार कुएं की जगत जैसे जगह के बीच में पत्थर कायम है और उनके द्वारा कमिशन कार्यवाही हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इसके बीचों-बीच भगवान शिव का शिवलिंग है.
2. कैसे हुई वजूखाने की सफाई ताकि शिवलिंगनुमा चीज का पता लग सके? वाराणसी कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली सर्वे टीम ने दूसरे पैरा में लिखा है कि कैसे मछली पालन अधिकारी की सलाह पर पानी को दो फीट नीचे तक कम किया गया ताकि तालाब की मछलियां जिंदा रहें. रिपोर्ट में लिखा है कि पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी दिखाई पड़ी. इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाईन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा जिसके बीचो-बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था, जिसमें सीक डालने पर 63 सेमी. गहरा पाया गया. इसकी गोलाकार आकृति की नापी की गयी तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया. इस दौरान कमीशन कार्यवाही वादी पक्ष के अधिवक्तागण इस गोलाकार काले पत्थर को शिवजी का शिवलिंग कहने लगे तब प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि यह फव्वारा है.
3. एबीपी न्यूज ने जब सर्वे की रिपोर्ट की बारीकी से अध्ययन किया तो मंदिर बनाम मस्जिद और शिवलिंग बनाम फव्वारे की कहानी खुलती चली गई. अपनी रिपोर्ट में सर्वे टीम ने कहा, ''इस दौरान कोर्ट कमीशन कार्यवाही वकील कमिश्नर ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के मुंशी एजाज मोहम्मद से पूछा कि यह फव्वारा कब से बंद है तो बोले काफी समय से बंद है और फिर कहे कि 20 वर्ष से बंद है. फिर बाद में कहा कि 12 साल से बंद है. वादी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि दौरान कमीशन फव्वारा मुंशी चालू कर के दिखाएं तब मुंशी एजाज अहमद ने असमर्थता जाहिर किया. उस आकृति की गहराई में बीचो-बीच सिर्फ आधे इंच से कम का एक ही छेद मिला जो 63 सेमी. गहरा था और उसके अलावा कोई छेद किसी भी साइड में या किसी भी अन्य स्थान पर बावजूद खोजने पर नहीं मिला और फव्वारा हेतु कोई पाइप घुसाने का स्थान नहीं मिला जिसकी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की गई.''
4. ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण कार्य सोमवार को पूरा किया गया था. सर्वे के अंतिम दिन हिन्दू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के वजूखाने में एक शिवलिंग मिला है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को गलत बताया था.
5. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार वाराणसी की दीवानी अदालत से ज्ञानवापी मामले में आगे की सुनवाई तब तक नहीं करने को कहा है जब तक कि वह शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई नहीं कर लेता. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ को वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि दीवानी मामले में हिंदू श्रद्धालुओं की ओर से पेश होने वाले मुख्य अधिवक्ता हरिशंकर जैन अस्वस्थ हैं. उन्हें बुधवार को एक अस्पताल से छुट्टी मिली थी.
6. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि विभिन्न मस्जिदों को ‘सील’ करने के लिए देशभर में कई अर्जियां दायर की गयी हैं और वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई चल रही है. उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में ‘वजूखाना’ के पास एक दीवार को ‘ध्वस्त’ करने के लिए अर्जी दाखिल की गयी है. अहमदी ने कहा कि वह किसी वकील के स्वास्थ्य के आधार पर सुनवाई स्थगित किए जाने का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन एक हलफनामा दिया जाना चाहिए कि हिंदू श्रद्धालु दीवानी अदालत में कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाएंगे.
7. वहीं वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वे पीठ को आश्वस्त कर रहे हैं कि हिंदू पक्षकार वाराणसी में दीवानी अदालत के सामने सुनवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे. पीठ ने दलीलों को दर्ज किया और दीवानी अदालत को मामले में शुक्रवार को तब तक आगे की सुनवाई नहीं करने को कहा, जब तक वह इस मामले में सुनवाई नहीं कर लेती.
8. शीर्ष अदालत ने 17 मई को वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के भीतर उस इलाके को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था, जहां एक सर्वेक्षण के दौरान एक ‘शिवलिंग’ मिलने का दावा किया गया है. साथ ही मुसलमानों को ‘नमाज’ पढ़ने की अनुमति देने का भी निर्देश दिया था. शीर्ष न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का कामकाज देखने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया था और निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से मना कर दिया था.
9. ज्ञानवापी को लेकर मचे हंगामें के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने कल जुम्मे की नमाज़ से पहले तक़रीर में ज्ञानवापी मस्जिद के लिए दुआ करने की अपील की है. सभा मस्जिदों में ऐसा करने को कहा गया है.
10. AIMPLB की अपील को देखते हुए यूपी के डीजीपी और एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी होम अवनीश अवस्थी ने गुरुवार को यूपी के सभी ज़िलों के डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, पुलिस कमिश्नरों और एडीजी के साथ बैठक की. इस दौरान क़ानून व्यवस्था बनाए रखने और अतिरिक्त सतर्कता बनाने पर ज़ोर दिया गया. अफ़सरों के शुक्रवार को अलर्ट पर रहने को कहा गया है. वाराणसी में भी ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर कड़ी सुरक्षा रहेगी.
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