Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद पर रिपोर्ट सौंपने के बाद बोले कोर्ट कमिश्नर - सर्वे में दोनों पक्षों की बात, कोई भी जता सकता है आपत्ति
Gyanvapi Mosque Case: कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा कि, कमीशन रिपोर्ट दे दी गई है. इसके बाद जो भी इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताना चाहता है वो कर सकता है.
ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो चुकी है. वाराणसी कोर्ट की तरफ से सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने अब अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है. रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की. जिसमें उन्होंने बताया कि, सर्वे रिपोर्ट में दोनों पक्षों की बात विस्तृत तरीके से लिखी गई है.
रिपोर्ट पेश करने के बाद क्या बोले कोर्ट कमिश्नर
कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा कि, कमीशन रिपोर्ट दे दी गई है. इसके बाद जो भी इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताना चाहता है वो कर सकता है. हमें जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसे हमने अच्छी तरह से निभाया है. अब आगे कोर्ट की कार्यवाही चलती रहेगी. कोर्ट तय करेगा कि आगे क्या होना है.
विशाल सिंह के सहयोगी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि, हम लोगों ने 14, 15 और 16 मई को सर्वे किया. पूरे सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई. इसके बाद हमने दो रात बैठकर पूरी रिपोर्ट तैयार की. इसके बाद सर्वे की पूरी रिपोर्ट कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दे दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश
ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब शुक्रवार 20 मई को अहम सुनवाई होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश जारी किया है कि वो तब तक कोई भी फैसला नहीं सुनाए. हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि सुनवाई टाल दी जाए. वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि सुनवाई टलने पर निचली अदालत आदेश दे सकती है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कल तक निचली अदालत को आदेश देने से मना कर दिया. इस मामले पर आज निचली अदालत में सुनवाई होनी थी.
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