Gyanvapi Mosque Case New Updates: ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) में आज सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी. मुस्लिम पक्ष ने आज याचिका खारिज करने की मांग की. ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Gyanvapi Mosque Case) मामले में मुकदमा चलेगा या नहीं इस पर सुनवाई होनी है. कोर्ट के अंदर 'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट' (Places of Worship Act) पर भी चर्चा हुई. मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान 1991 एक्ट का हवाला दिया.


मुस्लिम पक्ष ने चिंता जताते हुए कहा कि शिवलिंग का अस्तित्व केवल कथित है, ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अफवाहों के चलते सार्वजनिक अशांति होती है, जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन के मुताबिक आज मुस्लिम पक्ष ने बहस शुरू की है अभी उनकी सुनवाई पूरी नहीं हुई है. सोमवार को फिर से दोपहर दो बजे से बहस होगी. हम सोमवार को अपना पक्ष रखेंगे. सोमवार को होने वाली बहस की शुरुआत मुस्लिम पक्ष करेगा.


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हिंदू पक्ष का दावा


हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने जिला न्यायाधीश को सूचित किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाए गए कथित शिवलिंग को "चकरी" से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है. ज्ञानवापी प्रकरण में जिला न्यायाधीश के आदेश पर एक अधिवक्ता को न्यायालय परिसर से हटाया गया है.


मुस्लिम पक्ष ने कहा ये


मुस्लिम पक्ष ने 1991 के इस अधिनियम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पिछली सुनवाईयों का हवाला दिया है. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अन्य को मस्जिद पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है. कोर्ट रूम में आज कुल 32 लोगों को ही मौजूद रहने की इजाजत थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम पूरी तरह से खाली करा लिया गया. इस दौरान 20 से ज्यादा पक्षकार और वकील कोर्ट रूम पहुंचे.


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