ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा के अधिकार पर क्या बोले राम मंदिर के मुख्य पुजारी, जानें
Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार देने के कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में चुनौती देगा.
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Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बुधवार (31 जनवरी) को बड़ी जीत मिली. यूपी के वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी. इस बीच श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सच की जीत हुई है.
आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, ''कोर्ट ने आदेश दे दिया कि पूजा होगी. पूजा का अधिकार मिलना अच्छी बात है. सच सामने आ गया है. जिन लोगों ने पूजा करने से रोका था वो गलत था. पूजा के सबूत मिलने के कारण इसकी इजाजत दी गई है. ऐसे में हम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं.''
#WATCH | Ayodhya: On Gyanvapi case, Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Chief Priest Acharya Satyendra Das says, "An order has been given that prayers were performed there and that should continue... It is good that the right to perform the 'Puja' has been given... The truth has… pic.twitter.com/1oQFyBcS4e
— ANI (@ANI) January 31, 2024
मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा?
मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मुमताज अहमद ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, ''आज जिला न्यायाधीश ने हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे कर अपना अंतिम फैसला दे दिया है. अब हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे.''
हिंदू पक्ष ने क्या कहा?
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जिला प्रशासन पूजा से जुड़े काम की व्यवस्था कराएंगा. सभी लोग पूजा में हिस्सा ले सकेंगे.
कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने आदेश में कहा, ''जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी/ रिसीवर को निर्देश दिया जाता है कि वह सेटेलमेंट प्लॉट नं. 9130 थाना—चौक, जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिण की तरफ स्थित तहखाने, जो कि वादग्रस्त सम्पत्ति है, वादी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा नाम निर्दिष्ट पुजारी से पूजा, राग भोग, तहखाने में स्थित मूर्तियों का कराये. इस उद्देश्य के लिये सात दिन के भीतर लोहे की बाड़ आदि में उचित प्रबंध करें.''
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