Shivsena Vs Navneet Rana: मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा को मुंबई की भायखला महिला जेल में ट्रांसफर किया है. जबकि उनके पति और विधायक रवि राणा को नवी मुंबई के तलोजा जेल ले जाया गया है. राणा दंपत्ति को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी, जिससे शिवसेना के कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने राणा के आवास के आगे विरोध प्रदर्शन किया था. रविवार को दंपत्ति को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेजा गया था.
जेल में नवनीत राणा का व्यवहार कैसा है, इस बारे में भायखला जेल सुप्रीटेंडेंट ने जानकारी दी है. जेल सुप्रीटेंडेंट ने बताया कि जेल मैन्युअल के मुताबिक नवनीत राणा को खाना दिया गया है. वो वक्त पर खाना भी खा रही हैं. वह पूरी तरह स्वस्थ हैं. नवनीत राणा को अलग बैरेक में क्यों रखा गया है, इस बारे में भी जेल सुप्रीटेंडेंट ने बताया. उन्होंने कहा, कोरोना नियमों की वजह से जब भी कोई अंडर ट्रायल कैदी जेल में आता है तो उसे कुछ दिनों तक अलग बैरेक में रखा जाता है. जिस अलग बैरेक में राणा को रखा गया है, उसमें कोई अन्य अंडर ट्रायल कैदी नहीं है. साथ ही उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है.
बता दें कि मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें बाद में राजद्रोह का आरोप भी जोड़ा गया है. रविवार को मुंबई की एक अदालत ने राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद रविवार देर रात अमरावती से सांसद नवनीत राणा को भायखला महिला कारावास ले जाया गया था.
एक अधिकारी ने बताया कि उनके पति एवं अमरावती के बडनेरा से विधायक रवि राणा को पहले यहां के ऑर्थर रोड जेल ले जाया गया था लेकिन वहां जगह नहीं होने के कारण उन्हें नवी मुंबई की तलोजा जेल ले जाया गया.
राणा दंपत्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा- 153 ए (अलग-अलग समुदायों के बीच धर्म, भाषा आदि के नाम पर विद्वेष उत्पन्न करना),धारा 34 (सामान्य इरादे) और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा-135 (पुलिस की ओर से लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने) का मामला दर्ज किया गया. बाद में इसमें 124-ए (राजद्रोह) की धारा भी जोड़ी गई है.
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