Hanuman Chalisa Row: हनुमान चालीसा विवाद को लेकर गिरफ्तार हुए राणा दंपति को आखिरकार गिरफ्तारी के 11 दिन बाद बुधवार को सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई. मुंबई सेशन्स कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा पर राज द्रोह का आरोप साबित नहीं होता है. वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस के नोटीस के बाद घर से बाहर नहीं निकले राणा दम्पति.
बता दें कि नवनीत राणा भायखला जेल में पिछले 11 दिनों से बंद थीं और बुधवार यानी 4 मई को 12वें दिन उन्हें तबीयत खराब होने की वजह से समय से पहले रिहाई दी गई है. नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को शर्तों के साथ जमानत मिल गई है. राणा दंपत्ति को कोर्ट से 50 हजार के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है.
शर्तों के साथ मिली जमानत
कोर्ट ने जमानत देते हुए दंपति के लिए कई शर्तें भी रखीं. आदेश के मुताबिक राणा दंपति मीडिया से बात नहीं कर सकते. सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते. कोर्ट ने यह भी हिदायत दी कि दंपति दोबारा ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे. इसके अलावा पुलिस उन्हें 24 घंटे पहले नोटिस देगी, जिसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन में अटेंडेंस देने जाना होगा. अगर वे फिर से ऐसा अपराध करते हैं, तो जमानत रद्द हो जाएगी.
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