Hanuman Chalisa Row: महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने के मामले में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को गुरुवार (10 अगस्त) को मुंबई सेशंस कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन राणा दंपत्ति कोर्ट में पेश नही हुए.
इस मामले में अब सुनवाई की अगली तारीख 28 अगस्त तय की गई है. इससे पहले भी राणा दंपत्ति मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नही हुए थे. केस की सुनवाई कर रहे सेंशन कोर्ट के जज राहुल रोकड़े ने राणा दंपत्ति को फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायपालिका कोई मजाक नहीं है.
जज ने क्या कहा?
जज ने आगे कहा कि नवनीत राणा की अनुपस्थिति नहीं रहने को समझा जा सकता है क्योंकि वो इस समय संसद में है, लेकिन रवि राणा को तो हाजिर होना चाहिए था. उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि केस की सुनवाई के लिए ना तो राणा दंपत्ति मौजूद है, ना ही उनके तरफ से कोई सीनियर वकील कोर्ट में मौजूद है और ना ही केस से जुड़ा कोई जांच अधिकारी कोर्ट रूम में मौजूद है.
जज ने आगे कहा कि नवनीत राणा की अनुपस्थिति नहीं रहने को समझा जा सकता है क्योंकि वो इस समय संसद में है, लेकिन रवि राणा को तो हाजिर होना चाहिए था. उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि केस की सुनवाई के लिए ना तो राणा दंपत्ति मौजूद है, ना ही उनके तरफ से कोई सीनियर वकील कोर्ट में मौजूद है और ना ही केस से जुड़ा कोई जांच अधिकारी कोर्ट रूम में मौजूद है.
हनुमान चालीसा से जुड़ा विवाद क्या है?
दरअसल बीते साल अप्रैल के महीने में महाराष्ट्र के अमरावती जिले से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने उद्धव ठाकरे के निजी निवास स्थान मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था.
दरअसल बीते साल अप्रैल के महीने में महाराष्ट्र के अमरावती जिले से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने उद्धव ठाकरे के निजी निवास स्थान मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था.
राणा दंपत्ति के इस घोषणा के बाद हजारों की संख्या में शिवसैनिक मातोश्री के बाहर जमा हो गए थे. शिवसैनिकों ने राणा दंपत्ति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था. इसके बाद राणा दंपत्ति के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में केस दर्ज किया गया था. कोर्ट के आदेश के बाद राणा दंपत्ति को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी.