Har Ghar Tiranga: बीजेपी नेता पर राष्ट्रध्वज के अपमान का लगा आरोप, पुलिस ने दर्ज की शिकायत
Insulting National Flag: बीजेपी नेता पर अपनी पत्नी के साथ राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा कर तस्वीर खींचने और सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप है.
Insulting National Flag: लक्षद्वीप में मंगलवार यानी 16 अगस्त को कवरत्ती पुलिस ने बीजेपी महासचिव मोहम्मद कासिम एचके ( BJP general secretary Mohammed Kasim HK) के खिलाफ कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) के अपमान का मामला दर्ज किया है. दरअसल बीजेपी नेता पर अपनी पत्नी के साथ राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा कर तस्वीर खींचने और सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप (Sharing Pictures of Holding National Flag Upside Down) है. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजकर पेश होने को कहा है.
नोटिस में कहा गया कि, "CRPF की धारा 41-A की धारा उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं आपको सूचित करता हूं कि आप एक ऐसे अपराध के आरोपी हैं, जिसे कावारत्ती पुलिस स्टेशन में धारा 2 के तहत दर्ज किया गया है. 14 अगस्त को राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 का अपमान और आपको इस मामले में पूछताछ के लिए 25 अगस्त को सुबह 10:30 बजे पुलिस स्टेशन कवरत्ती, लक्षद्वीप में पेश होने का निर्देश दिया जाता है. कृपया ध्यान दें कि इस आदेश का पालन न करना और इनकार करना U/s 174 IPC के तहत दंडनीय है ."
तिरंगा फहराने के नियम
दरअसल, तिरंगा भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है. भारतीय ध्वज संहिता में तिरंगा को फहराने और इस्तेमाल करने के बारे में दिये गए निर्देश हैं. ध्वज संहिता-भारत के स्थान पर भारतीय ध्वज संहिता-2002 को 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया है. तिरंगा सरकारी भवन पर रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी फहराया जाता है, विशेष अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है. वैसे राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जाना चाहिए.
तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है. तिरंगा किसी भी स्थिति में जमीन को नहीं छूना चाहिए. इसके अलावा एक नियम यह भी है कि किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रख या लगा सकते.
साल 2002 से पहले आम नागरिक तिरंगा को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर ही फहरा सकते थे, लेकिन साल 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किए गए जिसके तहत कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडे को फहरा सकता है.
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