Railway Minister: चलती ट्रेन में गर्दन में छड़ घुसने से मरने वाले यात्री के परिवार को रेलवे देगी पांच लाख का मुआवजा
Railway: उत्तर-मध्य रेलवे ने ट्वीट किया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीलांचल एक्सप्रेस में हादसे में जान गंवाने वाले यात्री हरकेश दुबे के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है.
Accident news : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से करीब 35 किलोमीटर पहले दनकौर- सोमना इलाके में नई दिल्ली से पुरी जा रही नीलांचल एक्सप्रेस के सामान्य डिब्बे में यात्रा करने वाले यात्री की गर्दन से लोहे की छड़ आरपार हो जाने से मौत हो गई थी. उस यात्री की पहचान हरकेश दुबे के तौर पर की गई थी.
रेलवे ने मृतक हरकेश दुबे के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजे की पेशकश की है. हरकेश के पिता संतराम दुबे ने मीडिया से बात करते हुए रेलवे प्रशासन से एक करोड़ रुपये और एक सरकारी नौकरी की मांग की थी.
मृतक के पिता संतराम दुबे ने कहा
संतराम दुबे ने कहा कि बीते दिन उनका बेटा हरकेश दुबे दिल्ली से सुल्तानपुर नीलांचल एक्सप्रेस से आ रहा था. सोमना रेलवे स्टेशन के पास उसके साथ ये हादसा हुआ.
परिजनों की अफसरों के साथ नोकझोक हुई
घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची आरपीएफ और जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया था. इसके बाद मृतक के परिवार को सूचना दे दी थी. हादसे की जानकारी मिलने के बाद परिवार शव लेने अलीगढ़ पहुंचा, तो मुआवजे को लेकर अधिकारियों से नोकझोंक हुई थी.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की मुआवजा की घोषणा
उत्तर-मध्य रेलवे ने ट्वीट किया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दो दिसंबर को नीलांचल एक्सप्रेस में हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाले यात्री हरकेश दुबे के परिवार के सदस्यों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है.
ट्रेन में यात्रा के दौरान हादसा हो तो मिलता है मुआवजा
रेलवे एक्ट 1989 की धारा 124 के अनुसार रेल में यात्रा करते समय किसी यात्री का एक्सीडेंट हो जाए या फिर उसकी मौत हो तो मुआवजा दिया जाएगा.
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