हरियाणा: निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण लागू, कानून के उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना
विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं. विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है.कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वह कम से कम 15 साल राज्य में रहा हो.
चंडीगढ़: हरियाणा में अब प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी. The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020' पूरे हरियाणा में लागू हो गया है. राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने इसको अपनी मंजूरी दे दी है. इसके तहत निजी क्षेत्र की उन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा का प्रावधान करता है, जिनमें मासिक वेतन 50,000 रुपए से कम हो. यह कोटा शुरूआत में 10 साल तक लागू रहेगा और हर दो साल में इसमें संसोधन किया जा सकता है.
उल्लघंन करने पर कितना देना होगा जुर्माना?
कानून के मुताबिक, इसका उल्लंघन करनी वाली कंपनियों को जुर्माना भी देना होगा. कंपनियों पर दस हजार से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है. साथ ही ये जुर्माना दो लाख तक भी बढ़ाया जा सकता है.
विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं. विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है. इस कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वह कम से कम 15 साल राज्य में रहा हो. स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2020 पिछले साल विधानसभा से पारित हुआ था.
क्या है प्रावधान?
- यह कानून 10 से ज्यादा कर्मिचारियों वाली फर्मों पर लागू होगा.
- निजी कंपनियों को तीन महीनों के अंदर सरकार के विशेष पोर्टल पर 50 हजार से कम वेतन वाले पदों की जानकारी देनी होगी.
- नौकरी कर रहे लोगों पर इस कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. कानून नई नौकरियों और खाली पदों पर लागू.
- कानून की पालना कराने वाले अधिकारी के खिलाफ नियोक्ता सरकरा से ही शिकायत कर सकेगा, कोर्ट से नहीं.
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