प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के लोगों के लिए आरक्षित होंगी 75 फीसदी सीटें, राज्यपाल ने बिल को दी मंजूरी
हरियाणा में अब प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी. इससे संबंधित बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है.
चंडीगढ़: हरियाणा में अब प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को राज्य के निजी उद्योग में 75 फीसदी रोज़गार के बिल पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने आज ही अपनी सहमति दे दी है. उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द हो जाएगी और बिल आगे बढ़ेगा.
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के नेता दुष्यंत चौटाल ने भी इस संबंध में ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने एक्ट को मंजूरी दी है.
चौटाला ने कहा, ''बहुत खुशी के साथ आप सबसे सांझा कर रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति के बाद 'The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020' आज से पूरे हरियाणा में लागू हो गया. जिससे प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित हो गई. हरियाणा प्रदेश को बधाई.''
बहुत खुशी के साथ आप सबसे सांझा कर रहा हूँ कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति के बाद 'The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020' आज से पूरे हरियाणा में लागू हो गया जिससे प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित हो गई।
हरियाणा प्रदेश को बधाई। pic.twitter.com/GOi9ir8KFc — Dushyant Chautala (@Dchautala) March 2, 2021
यहां ध्यान रहे कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने संबंधी वायदे किए थे. राज्य में बीजेपी-जेजेपी गठबंधन की सरकार है.
क्या है प्रावधान? हरियाणा विधानसभा से पिछले साल स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक,2020 पारित हुआ था. इसके तहत निजी क्षेत्र की उन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा का प्रावधान करता है, जिनमें मासिक वेतन 50,000 रुपये से कम हो. विधेयक के मुताबिक यह कोटा शुरूआत में 10 साल तक लागू रहेगा.
विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं. विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है. इस कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वह कम से कम 15 साल राज्य में रहा हो.
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