खुशखबरीः महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ऑफिस में बच्चों के लिए होगी क्रेच की सुविधा
राज्य के महिला कर्मचारियों के बच्चों का ध्यान रखते हुए हरियाणा सरकार एक ड्राफ्ट लेकर आई है. इस ड्राफ्ट के तहत महिला कर्मचारी छह साल तक के बच्चे को ऑफिस में बने क्रेच में रख सकते हैं.
चंडीगढ़ः हरियाणा में महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इस कदम के जरिए अब महिलाएं काम के दौरान भी अपने बच्चों को साथ रख सकेंगी. राज्य सरकार ने 'क्रेच की सुविधा' को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है. इस ड्राफ्ट के तहत सभी सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसों में महिला कर्मचारियों के बच्चों को सुरक्षित रखने की सुविधा देनी होगी.
सरकार की ओर से जारी ड्राफ्ट के मुताबिक जिस कंपनी या सरकारी ऑफिस में 50 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां क्रेच की सुविधा देनी होगी.
इस ड्राफ्ट के तहत काम की अवधि के दौरान महिलाएं अपने बच्चों को देखने और उनसे मिलने के लिए 20-20 मिनट की चार ब्रेक ले सकती है. ये चार ब्रेक 30 मिनट के नियमित ब्रेक से अलग होंगे. ड्राफ्ट के तहत छह साल तक के बच्चे ही क्रेच में रह सकते हैं.
सरकार की ओर से जारी इस ड्राफ्ट में नियमित, गैरनियमित, रोजाना, संविदा समेत कंसल्टेंट कर्मचारियों को भी कंपनी को यह सुविधा देनी होगी. सरकार की ओर से जारी किए गए इस ड्राफ्ट को लेकर सुझाव भी मांगे गए हैं.
ड्राफ्ट के मुताबिक क्रेच की सुविधा ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा 500 मिटर की दूरी पर होनी चाहिए. ड्राफ्ट में 15 महीने से कम उम्र के बच्चों का खास ख्याल रखा गया है. अगर कोई बच्चा 15 महीने से कम उम्र का है तो मां को 20 मिनट का एक्सट्रा विजिट का समय मिलेगा.
साल 2016 में जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य सरकार के ऑफिसों में कुल कर्मचारियों में 34 प्रतिशत महिला शामिल हैं. राज्य के सीनियर अधिकारी ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि सरकार इस नियम को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है.
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