हरियाणा में यातायात ई-अदालत शुरू, ट्रैफिक नियम उल्लंघन मामलों का होगा ऑनलाइन निपटारा
हरियाणा में ई-अदालत की स्थापना की गई है. इस अदालत में पूरे राज्य से ट्रैफिक नियम उल्लंघन से संबंधित मामले देखे जाएंगे. बता दें कि ई-अदालत में आरोपियों के द्वारा आरोप स्वीकार किया जाने के बाद मामले का निपटारा ऑनलाइन ही हो जाएगा.
चंडीगढ़: हरियाण में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामलों का निपटारा अब ऑनलाइन ही हो जाएगा. इसके लिए राज्य के फरीदाबाद में ई-अदालत की शुरूआत की गई है. इस अदालत में पूरे राज्य से संबंधित ट्रैफिक नियम उल्लंघन के मामले देखे जाएंगे और ऑनलाइन घर बैठे ही मामले का निपटारा हो जाएगा. इस अदालत की शुरुआत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने की.
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि कथित यातायात उल्लंघनकर्ता यदि अपना दोष स्वीकार करने के बाद जुर्माने का भुगतान कर देता है तो मामले का आनलाइन निपटारा हो जाएगा. बता दें कि इस परियोजना की शुरुआत हाईकोर्ट की एक कमेटी के दिशानिर्देश के आधार पर की गई है.
इस विशिष्ट अदालत के साफ्टवेयर को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने विकसित किया है. इस परियोजना के तहत ई.अदालत में प्राप्त मामलों को जज द्वारा स्क्रीन पर जुर्माने की ऑटोमेटिक गणना के साथ देखा जा सकता है. ई-अदालत काम कैसे करेगी इस बारे में भी सरकारी अधिकारी ने बताया. उन्होंने कहा कि सबसे पहले आरोपियों को उसके अपराध के बारे में ईमेल या एसएमएस द्वारा सूचना दी जाएगी.
इसके बाद आरोपी व्यक्ति ई-अदालत की वेबसाइट पर जाकर अपने मामले को सीएनआर नम्बर, अपना नाम या ड्राइविंग लाइसेंस नम्बर डालकर खोज सकते हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा आरोप स्वीकार करने पर जुर्माना आनलाइन प्रदर्शित होगा और इसका भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकेगा. अधिकारी ने बताया कि यदि आरोपी अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता है तो उसका मामला संबंधित न्यायक्षेत्र वाली नियमित अदालत में जाएगा.
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