Shambhu border blockade: शंभू बॉर्डर को खोले जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. दरअसल, शंभू बॉर्डर खोले जाने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है. इस संबंध में हरियाणा सरकार ने SC में नई SLP दायर की है. शुक्रवार को ही टॉप कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि हरियाणा सरकार को HC का आदेश मानकर शंभू बॉर्डर खोल देना चाहिए.
बता दें कि हरियाणा पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए शंभू बॉर्डर को बंद किया था. दरअसल, किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर हरियाणा पुलिस ने 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर नाकाबंदी की थी. हालांकि, किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं. SC ने लोगों की परेशानी को देखते हुए हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि हाईवे को कैसे बंद किया जा सकता है?
किसने दायर की थी याचिका?
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट वासु शांडिल्य ने याचिका दायर की थी. मीडिया से बातचीत में एडवोकेट वासु शांडिल्य ने कहा, 'जनता के हित में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की क्योंकि रोजाना आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. उम्मीद है कि जल्द ही शंभू बॉर्डर को खोला जाएगा.'
लोगों का छलका दर्द
हाईवे बंद होने की वजह से लोग काफी परेशान हैं. लोगों ने कहा कि नौकरी और अन्य कामों पर जाना काफी कठिन हो रहा है क्योंकि रास्ता बंद है. खबर है कि कई लोग जोखिमों का भी सामना कर रहे हैं. हरियाणा के दादियाना गांव के एक निवासी ने कहा, 'आने-जाने के लिए बगल में सीमेंट के पाइप से बने एक पुल से गुजरना पड़ता है और नीचे पानी बहता है. ये पुल हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है, कोई और विकल्प नहीं है क्योंकि मेन हाईवे बंद है.'
क्या है किसानों की योजना?
14 जुलाई को किसान संगठन शंभू व खनौरी बार्डर के किसानों के साथ एक बैठक करेंगे जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी. माना जा रहा है कि शंभू बार्डर को खोले जाने के आदेश के बाद किसान संगठन MSP सहित अन्य मांगों पर दोबारा दिल्ली कूच का निर्णय ले सकते हैं.
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