चंडीगढ़: हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर लागू लॉकडाउन को बढ़ाकर 5 जुलाई तक कर दिया है. हालांकि, इसके साथ ही सरकार ने कुछ रियायतों का भी एलान किया है. इसके तहत राज्य भर में सभी दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी. वहीं मॉल्स सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी.
रेस्टोरेंट और बार (होटल और मॉल्स) सुबह दस बजे से रात दस बजे तक खुलेंगे. इस दौरान सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फूट सेंटर्स से फूड डिलिवरी की रात दस बजे से इजाजत होगी.
धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है लेकिन एक समय में पचास से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. कॉरपोरेट ऑफिस पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे और यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से जुड़े दूसरे नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा.
शादी समारोह और अंतिम संस्कार में अधिकतम पचास लोग शामिल हो सकेंगे. घर के अलावा दूसरे जगहों पर शादी का कार्यक्रम किया जा सकेगा. खुली जगहों पर अधिकतम पचास लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है.
हरियाणा सरकार की तरफ से जारी नए आदेश में राज्य में जिम खोलने की भी इजाजत दे दी गई है. सुबह छह बजे से रात के आठ बजे तक जिम खोले जा सकेंगे लेकिन ये पचास फीसदी की क्षमता के साथ ही काम कर सकेंगे. स्विमिंग पूल औऱ स्पा बंद रहेंगे.
हरियाणा में कोरोना की स्थित
हरियाणा में शनिवार को कोरोना वायरस के संक्रमण से 17 मौतें हुईं, जबकि संक्रमण के 121 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 7 लाख 68 हजार 263 हो गए. राज्य में अब तक संक्रमण से 9,368 लोगों की मौत हो चुकी है. गुड़गांव, हिसार, पानीपत और भिवानी जिलों में दो-दो लोगों की मौत हुई है.
शनिवार को पलवल में सबसे अधिक 20 मामले सामने आए, उसके बाद पंचकूला में 17 मामले आए. राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1804 है. अब तक कुल 7 लाख 57 हजार 91 मरीज ठीक हो चुके हैं. बुलेटिन में कहा गया है कि कुल संक्रमण दर 7.76 फीसदी है.