चंडीगढ़: हरियाणा सरकार विधानसभा के आगामी बजट सत्र में जबरन या कपटपूर्ण धर्मांतरण के खिलाफ एक विधेयक लाएगी. इसके अलावा सरकार दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान की वसूली के लिए भी एक विधेयक लाएगी. राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी घोषणा की.
हाल ही में विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई समिति की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, राज्य के गृह मंत्री ने कहा था, 'इस कानून के लागू होने से राज्य में बल, प्रलोभन, शादी का झांसा देकर या किसी भी तरह के अनैतिक तरीकों से धर्म परिवर्तन कराने के किसी भी प्रयास को रोका जा सकेगा.'
उन्होंने तब कहा था, 'दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.' विज ने कहा, 'हमने धर्मांतरण (बल या धोखाधड़ी के माध्यम से) के खिलाफ विधेयक का मसौदा तैयार किया है और इसे हरियाणा विधानसभा के आगामी बजट सत्र में लाया जाएगा."
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति नुकसान विधेयक को भी अगले सत्र में लाया जाएगा, इसके तहत एक अधिकरण की स्थापना की जाएगी. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान के मामले में वसूली प्रक्रिया एक साल के भीतर की जाएगी, जिसमें आयोजन के आयोजक भी शामिल हो सकते हैं.
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बल या धोखाधड़ी के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी थी. हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 2019 में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक विधेयक पारित किया था.
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