चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने आज ताजा दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे टीचर क्लास में मोबाइल फोन लेकर ना जाएं. सरकार ने निर्देश में कहा कि क्लास में शिक्षक तभी मोबाइल फोन ले जाएं जब इसकी जरूरत पढ़ाने के लिए यानि शैक्षणिक कार्य में हो.


हरियाणा के शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, अगर किसी टीचर को अकादमिक सहायता के तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की जरुरत महसूस होती है तब भी उन्हें कक्षा के भीतर मोबाइल ले जाने से पहले इजाजत लेनी होगी. इन दिशा निर्देशों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है.


एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘अगर कोई शिक्षक, संस्थान का प्रमुख है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ना तो वो और ना ही दूसरे टीचर कक्षा में मोबाइल फोन लेकर जाएं.’’ बयान में कहा गया है, ‘‘मोबाइल फोन को स्टॉफ रूम में या स्कूल में एक तय जगह पर रखा जाए. अगर जरूरी कारणों से टीचर को अकादमिक इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन को कक्षा के भीतर लेकर जाने की जरुरत है तो उसे स्कूल के प्रमुख से अनुमति लेनी चाहिए और इसके पीछे की वजह को रजिस्टर में लिखना चाहिए.’’


टीचर्स से इमरजेंसी की स्थिति में संपर्क करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल का प्रमुख सभी शिक्षकों को दो फोन नंबर उपलब्ध कराए. इसमें कहा गया है कि जब कक्षाएं नहीं हो रही होंगी तब भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कक्षाओं से दूर किया जाएगा.


बयान में कहा गया है, ‘‘सभी निरीक्षक अधिकारी नियमित निरीक्षण कर या औचक निरीक्षण कर यह जांच करेगा कि इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं. किसी भी तरह के उल्लंघन में निरीक्षण अधिकारी स्कूल के प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. अगर छात्रों या आम जनता से कोई भी ठोस शिकायत मिली कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है तो स्कूल के प्रमुख को स्पष्ट रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है.’’ इसमें कहा गया है कि यह देखने में आ रहा था कि कई टीचर निजी इस्तेमाल के लिए पढ़ाने के दौरान कक्षाओं में मोबाइल फोन लेकर जाते हैं जिसके बाद ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.