Haryana में शराब पीने, खरीदने और बिक्री करने की उम्र घटी, 25 साल से 21 की गई
Haryana Lowers Legal Drinking Age: इसमें कहा गया है कि लोग अब अधिक शिक्षित हैं और जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं.
Haryana Lowers Legal Drinking Age: हरियाणा (Haryana) में शराब (Liquor) पीने की उम्र, खरीदने की उम्र और बेचने की उम्र को घटाने का रास्ता साफ हो गया है. हरियाणा सरकार ने बुधवार को अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन किया, जिससे राज्य में शराब का सेवन, बिक्री और खरीद की उम्र को 25 साल के घटा कर 21 साल कर दिया गया है.
इस संबंध में हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 (Excise (Amendment) Bill, 2021) हरियाणा राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया. इस विधेयक में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (Delhi) ने भी हाल ही में आयु सीमा (Age Limit) को घटाकर 21 साल कर दिया है. इसके अलावा, आज के दौर की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है, जब उपरोक्त प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था.
इसमें कहा गया है कि लोग अब अधिक शिक्षित हैं और जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं.
दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू
देश की राजधानी दिल्ली में पिछले महीने 17 नवंबर से नई आबकारी नीति लागू हो गई है. इसके लागू होने के बाद शराब को लेकर दिल्ली में कई तरह के बदलाव हुए हैं. जहां शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी कारोबारियों के हाथ में आ गया है तो वहीं शराब की दुकाने वॉक-इन होंगी.
इसी साल मार्च में दिल्ली सरकार ने शराब पीने की उम्र को घटा दिया था. पहले ये 25 साल थी जिसे कम कर के 21 साल कर दिया गया था. 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी, जहां शराब परोसी जाती हो.