Haryana Govt moves Supreme Court: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) की ओर से 75 प्रतिशत नौकरी राज्य के लोगों के लिए आरक्षित रखने के कानून पर रोक लगाने के बाद हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गई है. (Manohar Singh Khattar) सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट ने बिना उसका पक्ष सुने एकतरफा रोक लगा दी है.


हाई कोर्ट ने सिर्फ 90 सेकेंड बोलने का मौका दिया- सॉलिसीटर जनरल


हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने नौकरी में 75% स्थानीय आरक्षण का मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना के सामने रखा. तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मैं राज्य के लिए कल हाई कोर्ट में पेश हुआ था. हाई कोर्ट ने सिर्फ 90 सेकेंड बोलने का मौका दिया और कानून पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की सहमति दी है.


बता दें कि पिछले महीने ही खट्टर सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 (The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020,) को नोटिफाई किया था. इस कानून के तहत राज्य की नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान है.


JJP नेता और डिप्टी सीएम ने कानून नोटिफाई होने पर दिया था यह बयान


कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद हरियाणा के उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी (JJP) के नेता दुष्यंत सिंह चौटाला ने इसे राज्य के युवाओं के लिए एक 'ऐतिहासिक दिन' करार दिया था.उन्होंने कहा था कि सरकार ने पोर्टल भी बनाया है जहां कंपनियों को भर्तियों की जानकारी देनी होगी और सरकार निगरानी करेगी.


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