Air Pollution: बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर में हाहाकार मचा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट भी सरकारों को इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम ना उठाने के लिए फटकार लगा रहा है. इस बीच हरियाणा सरकार ने एनसीआर में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली से सटे अपने चार जिलों के सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है.
हरियाणा के एनसीआर जिलों में वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के उपायों पर सरकार के आदेश के बाद अगले आदेश तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में स्कूल बंद रहेंगे.
हरियाणा के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के दो दिसंबर को जारी किए गए आदेश में, 'गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों' जैसे नल संबंधी काम (प्लंबिंग), आंतरिक सजावट, बिजली के काम और बढ़ईगिरी को छोड़कर और एनसीआर व आसपास के क्षेत्रों में हवा गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से विशेष रूप से जिन कामों को अनुमति दी गई है उन सबके अलावा, हर प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है. डीजल जनरेटर पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. आदेश में कहा गया कि ये प्रतिबंध अगले आदेश तक हरियाणा के सभी 14 एनसीआर जिलों में सख्ती से लागू रहेंगे.
वहीं केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है. साथ ही, 40 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए हैं, जो प्रदूषण फैला रहे उद्योगों और निर्माण कार्यों पर सीधी कार्रवाई करेंगे. कोर्ट ने इस पर संतोष जताते हुए कहा कि इन उपायों पर अमल किया जाए. गौरतलब है कि कल हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह चेताया था कि वह कुछ करे, नहीं तो कोर्ट अपनी तरफ से आदेश देगा.
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