हरियाणा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं, अब वसूले जाएंगे पैसे
गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के उस सुझाव का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि विधेयक लाने का निर्णय केंद्र में लागू कानून को लेकर किसानों के आंदोलन से जुड़ा है.सदन में सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को तीन दिन पहले रखा गया था. उसे लगभग एक घंटे की चर्चा के बाद पारित किया गया.
चंडीगढ़: हरियाणा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं. हरियाणा विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है. जिसके तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हिंसक प्रदर्शनकारियों से क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी. सदन में प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया है.
संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को जवाबदेह बनाएगा विधेयक- अनिल विज
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के उस सुझाव का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि विधेयक लाने का निर्णय केंद्र में लागू कानून को लेकर किसानों के आंदोलन से जुड़ा है. विज ने कहा कि विधेयक उन लोगों को जवाबदेह ठहराने से संबंधित है जो दुकानों को जलाते हैं और विरोध प्रदर्शन के दौरान अन्य सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं.
विधेयक को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर एस कादियान ने दावा किया कि विधेयक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे विधेयक की क्या आवश्यकता थी? यह विधेयक ऐसे समय में लाया गया है जब किसान धरने पर बैठे हैं.’’
विधेयक का किसान आंदोलन से लेना-देना नहीं- अनिल विज
सदन में सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को तीन दिन पहले रखा गया था. उसे लगभग एक घंटे की चर्चा के बाद पारित किया गया. विपक्ष के आरोपों के जवाब में मंत्री विज ने कहा, ‘‘हम इस विधेयक को लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार के खिलाफ नहीं ला रहे हैं. वे (विपक्ष) कह रहे हैं कि हम इसे किसानों के आंदोलन के लिए ला रहे हैं, लेकिन इसका आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है.’’
यह भी पढ़ें-ABP C-Voter Survey: योगी-अखिलेश या मायावती, अभी चुनाव हुए तो किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज- जानिए
Unemployment in India: कोरोना के बीच दोहरी चोट, देश में मार्च 2021 में 6.5 फीसदी हुई बेरोजगारी दर