पंचकुला: साल 2002 में साध्वी से रेप केस में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर परसों आने वाले फैसले से पहले सुरक्षा को लेकर पूरे हरियाणा में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. व्यवस्था ठीक रहे इसके लिए सरकार ने हरियाणा में धारा 144 लागू कर दी है.
पंचकुला में तीन दिन दिन के लिए निजी स्कूल बंद
गुरमीत राम रहीम से जुड़े साध्वी रेप मामले में दो दिन बाद पंचकुला की कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. इसके मद्देनजर पूरे हरियाणा में धारा 144 लागू कर दी है और प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया है. सरकार ने डेरा प्रेमियों के नाम चर्चा घरों में लाठी, डंडों और दूसरे हथियारों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है. वहीं, पंचकुला में तीन दिन दिन के लिए निजी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है.
प्रदेश में 16 हजार पुलिस मुलाजिम तैनात
मामले को लेकर हरियाणा पुलिस हर हालात से निपटने को तैयार है. प्रदेश में 16 हजार पुलिस मुलाजिम तैनात किए गए हैं. वहीं, 47 स्थानों को हाइपर सेंसिटिव घोषित किया है. पंजाब से सटी हरियाणा और हिमाचल सीमा को सील किया गया है.
बता दें कि पंजाब के मालवा में बड़ी गिनती में डेरा प्रेमी रहते हैं खासकर बठिंडा और इसके आसपास के इलाकों में डेरा प्रेमियों का गढ़ है, इसीलिए पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं.
क्या है पूरा मामला ?
साल 2002 में बाबा गुरमीत राम रहीम पर साध्वियों के यौन शोषण के आरोप लगे थे. इसके बाद इसकी जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी थी. एक साध्वी ने राम रहीम पर यौन शौषण का आरोप लगाते हुए एक पत्र मीडिया, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पीएम के नाम जारी किया था. इसके बाद हाई कोर्ट ने 24 सितंबर 2002 को सीबीआई को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा था.
साल 2007 में CBI ने जांच पूरी कर रिपोर्ट स्पेशल कोर्ट को सौंपी
इस केस में सीबीआई ने 28 लोगों की गवाही ली थी. 2007 में सीबीआई ने हाईकोर्ट में हत्या और बलात्कार के मामलों में अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी थी. जिसके बाद साल 2008 में अंबाला में सीबीआई की विशेष अदालत में आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत बाबा के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए थे. सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि बाबा राम रहीम ने साध्वियों से ना सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उन्हें डराया धमकाया भी था कत्ल के आरोप में डेरा सच्चा सौदा के कर्मचारियों समेत नौ लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी.