Couple Teacher Will Get Compensation: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में जीडी गोयनका स्कूल (गुरुग्राम) को एक शिक्षक दंपत्ति को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. शिक्षक दंपत्ति को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना स्कूल ने अवैध रूप से बर्खास्त कर दिया गया था.
यह विवाद तब शुरू हुआ जब 2015 में जीडी गोयनका स्कूल में शारीरिक शिक्षा शिक्षक युगल परवीन शेखावत और अजय सिंह शेखावत को एक नोटिस जारी किया गया था. नोटिस में बताया गया था कि स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस घटिया थी. इसके बाद दोनों को एक माह का नोटिस देकर बर्खास्त कर दिया गया.
यह मामला हाई कोर्ट की जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ तक पहुंचा. स्कूल ने अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों और हाई कोर्ट के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दो पत्र पेटेंट अपील दायर की. ट्रिब्यूनल ने दंपत्ति को बैक वेज के साथ बहाल करने का आदेश दिया था, जिसकी पुष्टि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने की थी.
खंडपीठ ने आदेश में क्या कहा?
न्यायालय ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न उदाहरणों के आलोक में मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया. खंडपीठ ने कहा, "यह तर्क कि बहाली नहीं होनी चाहिए, बिना किसी आधार के है ... कैलाश सिंह बनाम प्रबंध समिति, मेयो कॉलेज, अजमेर और अन्य, (2018) 18 SCC 216 पर विचार करते हुए हमारी राय है कि बहाली का निर्देश देने के बजाय मुआवजा बढ़ाया जाना चाहिए."
स्कूल ने क्या तर्क दिया?
डिवीजन बेंच के सामने स्कूल ने तर्क दिया कि अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 73 के तहत व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध से संबंधित रोजगार विवाद के बाद से बहाली का आदेश नहीं दिया जा सकता है. इस मामले में क्षति का भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है. चूंकि नुकसान का भुगतान पहले ही कर दिया गया था, ट्रिब्यूनल अब कोई बहाली का आदेश नहीं दे सकता है.
दूसरी ओर, कर्मचारियों ने तर्क दिया कि नियुक्ति पत्र के अनुसार, तीन महीने का नोटिस दिया जाना था, जिसका उल्लंघन करते हुए उनकी बर्खास्तगी अवैध थी. विशेष रूप से हरियाणा शिक्षा अधिनियम, 2003 के तहत ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में दो कर्मचारियों को तीन महीने का नोटिस दिए बिना या सुनवाई का मौका दिए बिना बर्खास्त किया था.
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