नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में चल रहे कोरोना संकट को देखते हुए व्हीकल मालिकों को बड़ी राहत दी है. अगर लॉकडाउन के बीच आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) एक्सपायर हो गया है, तब भी अब आपका चालान नहीं कटेगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने यह आदेश पिछले महीने दिया था. मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा था कि सभी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट अगर 1 फरवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच एक्सपायर होते हैं तो उनका चालान नहीं काटा जाएगा.


MoRTH ने 09 जून को बढ़ाई वैधता


कोरोना संकट को देखते हुए MoRTH ने दस्तावेजों के एक्सपायर होने पर चालान काटने की अंतिम तिथि 30 जून से 30 सितंबर कर दी. इससे वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है. मंत्रालय ने प्रवर्तन अधिकारियों को ऐसे दस्तावेजों का चालान नहीं करने का आदेश दिया है, जो 1 फरवरी से 30 सितंबर के बीच एक्सपायर हो रहे हों. मंत्रालय ने यह आदेश इसलिए दिया है, जिससे कोरोना काल में नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों, संगठनों को परेशान न किया जाए या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े.


पीआईबी की प्रेस रिलीज़ में कहा गया, 'कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्थिति को देखते हुए और अनुरोधों के अनुसार, श्री गडकरी ने अपने मंत्रालय को निर्देश दिया कि इस अवधि के विस्तार के लिए सलाह जारी करने के लिए 30 सितंबर तक के निर्देश जारी करें.'


पहले भी MoRTH ने वाहन मालिकों को दी थी छूट


मोटर वाहनों के दस्तावेजों के लिए एक्सटेंशन कोई पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले भी 30 मार्च को मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा था कि 30 जून तक वाहनों को फिटनेस सर्टीफिकेट, बीमा और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसका मतलब है कि इन दस्तावेजों की कमी पर चालान नहीं किया जाएगा.


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