हाथरस: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित हाथरस केस में सीबीआई ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच के लिए सीबीआई द्वारा एक टीम भी गठित की गई है. सीबीआई की एफआईआर में आरोपी के तौर पर अभी सिर्फ संदीप का नाम है लेकिन इस केस में गैंगरेप की धारा जोड़ी गई है. बता दें कि 19 वर्षीय दलित युवती से 14 सितंबर को चार युवकों ने कथित रूप से गैंगरेप किया था. पीड़िता की 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी.


सीबीआई ने अपने बयान में कहा है कि आज आरोप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 14 सितंबर को आरोपी ने उसकी बहन की खेत में गला घोंटकर मारने की कोशिश की. उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर मामला दर्ज किया गया है.


3 अक्टूबर को हुई थी सीबीआई जांच की सिफारिश


पीड़िता के शव का उसके घर के पास 30 सितंबर को अंतिम संस्कार किया गया. उसके परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराया. हालांकि, स्थानीय पुलिस का दावा है कि परिवार की इच्छा के अनुरूप अंतिम संस्कार किया गया.


इस घटना को लेकर काफी विवाद हुआ. विपक्षी पार्टियों ने योगी सरकार को निशाने पर लिया और देशभर में प्रदर्शन हुए. इसके बाद 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की घोषणा की. हाथरस मामले में एसआईटी की जांच के आधार पर एसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है.


कल हाईकोर्ट में होगी सुनवाई


कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस केस पर सबसे बड़ी सुनवाई होने वाली है. कोर्ट ने सरकार और पुलिस के उन तमाम बड़े अफसरों को तलब किया है जिनपर केस में लापरवाही बरतने का आरोप है. साथ ही पीड़ित परिवार को गवाही देने के लिए लखनऊ बुलाया गया है.


सुनवाई के लिए परिवार के पांच लोग और कुछ रिश्तेदार आज लखनऊ रवाना हो रहे हैं. यूपी पुलिस इन्हें अपनी सुरक्षा घेरे में लखनऊ ले जाएगी. डीआईजी लखनऊ शलभ माथुर पीड़िता के गांव जाकर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं.


एक अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी रहे विक्रांत वीर को तलब किया है.


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