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Hathras Stampede: हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR, 'भोले बाबा' का नहीं है नाम, जानें किन धाराओं में हुआ केस
Hathras Stampede News: मुख्य सचिव मनोज सिंह और DGP प्रशांत कुमार ने टेलीफोन के जरिये CM योगी आदित्यनाथ को पूरे मामले की जानकारी दी. घटना पार एक रिपोर्ट बनाई जा रही है, जिसे सीएम के सामने रखा जाएगा.
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Hathras Stampede Latest News: हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ के बाद 100 से ज्यादा लोगों की मौत मामले में पुलिस की जांच और कार्रवाई जारी है. पुलिस तेजी से इस मामले में जांच करती दिख रही है. इसी कड़ी में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 105, 110, 126 (2), 223 और 238 के तहत भोले बाबा के मुख्य सेवादार कहे जाने वाले देवप्रकाश मधुकर और उस धार्मिक आयोजन के अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
यह एफआईआर हाथरस के सिकंदराराऊ थाने में 2 जुलाई 2024 को रात करीब 10:18 बजे दर्ज हुई है. यह एफआईआर ब्रजेश पांडे नाम के शख्स ने दर्ज कराई है. मुख्य सेवादार देवप्रकाश जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है, वह हाथरस के सिकंदराराऊ में दमदपुरा में रहता है.
'किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा'
वहीं प्रभारी मंत्री असीम अरुण मंगलवार देर रात सीएम के निर्देश पर हाथरस पहुंचे. यहां उन्होंने हाथरस के जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की. मीडिया से बातचीत में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि एक चीज मैं कह सकता हूं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. इस मामले की पूरी कड़ाई से जांच की जाएगी. इसके लिए एडीजी आगरा जोन के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया है. जिसे 24 घंटे के अंदर जांच करके रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देनी है.
'घायलों का बेहतर इलाज है अभी प्राथमिकता'
मंत्री असीम अरुण ने कहा कि इस वक्त हमारी प्राथमिकता घायलों का उचित इलाज है. मैंने अधिकारियों से बातचीत की है और घायलों के इलाज का अपडेट ले रहा हूं. सत्संग के आयोजन से पहले कितने श्रद्धालुओं के आने की बात कहकर परमिशन ली गई थी, इसकी भी जांच की जा रही है. मामले की जांच के लिए हाई लेवल की कमेटी बनाई गई है. ये भी जांच कर रहे हैं कि घटना के वक्त कितने श्रद्धालु मौजूद थे.
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