नई दिल्ली: दिल्ली के ऐसे वाहन मालिक जो गलत ट्रैफिक चालान के जारी होने की समस्या से जूझ रहे हैं अब ई-चालान के सत्यापन (verification) को चुनौती दे सकते हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने उन ई-चालान को सत्यापित (verify) करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है जिनके बारे में वाहन मालिकों द्वारा दावा किया गया है कि ये उन्हें गलत तरीके से इश्यू किए गए.
दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए ऐसी कई शिकायतें मिल रही थीं जिनमें कहा जा रहा था कि गलत ई-चालान इश्यू हुआ है. इसलिए दिल्ली पुलिस ने एक ईमेल आईडी (tinbt-dtp@nic.in या info@delhitrafficpolice.nic.in) जारी की है जिस पर आप अपनी शिकायत भेज सकते हैं.
कैसे जारी होता है ई-चालान
एक ऑटोमैटिक कैमरा बेस्ड सिस्टम उन गाड़ियों की नंबर प्लेट को स्कैन करता है जिन्होंने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया होता है. इसके बाद गाड़ी नंबर का डेटाबेस से मिलान किया जाता है और फिर उल्लंघनकर्ता के मोबाइल फोन पर ई-चालान भेज दिया जाता है.
कोरोना संकट के बाद वुर्चुअल कोर्ट को मजबूत करने पर जोर
कोरोना संकट ने भारतीय न्यायिक प्रणाली को वर्चुअल अदालतों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का समय दिया है. इस साल मई में, वर्चुअल कोर्ट परियोजनाओं के दूसरे चरण का ई-उद्घाटन दिल्ली में हुआ था और यह सिस्टम इन वर्चुअल अदालतों के जरिए दिल्ली के जिला न्यायपालिका के 20 जजों की एनर्जी बचाने में समक्ष रहा है.
अब वाहन मालिक भी वर्चुअली ई-चालन को चैलेंज कर सकते हैं. मोटर वाहन अधिनियम, 1998 की धारा 208 के अनुसार, उल्लंघनकर्ता को उनके मोबाइल फोन पर एक समन भेजा जाता है जो उल्लंघनकर्ता को आरोपों को चुनौती देने या जुर्माना अदा करने का विकल्प देता है.
यदि उल्लंघनकर्ता जुर्माना नहीं देने और आरोपों को चुनौती देने का विकल्प चुनता है, तो वह वेब पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प के साथ, जुर्माने को चुनौती दे सकते हैं.
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