नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले में सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति दे दी है. सोमवार को जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की पीठ ने कहा कि अहमद की मां निचली अदालत में अपनी बात रख सकती हैं, जहां रिपोर्ट दायर की गई है.


नजीब की मां निचली अदालत से लें रिपोर्ट-हाई कोर्ट


गौरतलब है कि अहमद की मां ने हाई कोर्ट में अर्जी देकर अनुरोध किया था कि उनके बेटे का पता लगाने के लिए अदालत पुलिस को निर्देश दे. पीठ ने यह भी कहा कि यदि अहमद की मां को मामले पर स्थिति रिपोर्ट चाहिए तो उन्हें निचली अदालत जाना होगा.


एबीवीपी के छात्रों के साथ कहासुनी के बाद गायब हुआ था नजीब


14 अक्टूबर की रात एबीवीपी से कथित रूप से जुड़े कुछ छात्रों के साथ कहासुनी के बाद अहमद 15 अक्टूबर, 2016 को जवाहर लाल विश्वविद्यालय के माही-मांडवी छात्रावास से लापता हो गया था.