चन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने एआईडीएमके के पूर्व सांसद की जनहित याचिका को खारिज कर दिया. इस जनहित याचिका में वी के शशिकला को पार्टी महासचिव बनाए जाने को चुनौती दी गई थी.


के सी पलानिस्वामी की याचिका जब कार्यकारी चीफ जस्टिस एच जी रमेश और जस्टिस आर महादेवन की बैंच के समक्ष सुनवाई के लिए आयी तो उन्होंने जानना चाहा कि इसे जनहित याचिका कैसे माना जा सकता है. वकील से ये पूछा कि क्या वह अपनी याचिका वापस लेती हैं या फिर चाहती हैं कि अदालत उस पर आदेश पारित करे.


याचिका रद्द करने के बैंच के साफ इरादे को देखकर वकील ने जनहित याचिका वापस लेने का अनुरोध किया. ये याचिका इस महीने के शुरू में उस वक्त दायर की गई थी जब शशिकला और पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चरम पर था.


याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पार्टी कानून के नियम 20 का उल्लंघन करते हुए शशिकला को 29 दिसंबर को पार्टी का महासचिव बनाया गया था. यााचिका में ये भी मांग की गई थी कि महासचिव के चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक निष्पक्ष व्यक्ति को नामित किया जाए. यह पद पांच दिसंबर को जयललिता के निधन से खाली हुआ था जिस पर बाद में शशिकला को पदोन्नत किया गया था.