नई दिल्ली : दिल्ली के करीब 300 नामी निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले को लेकर छाए संशय के बादल छंट गए हैं. हाइकोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली सरकार द्वारा निजी स्कूलों में नर्सरी क्लास में दाखिले को लेकर जारी किये गए नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है.


हाइकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि...

- सरकार का नोटिफिकेशन अभिभावकों और बच्चों से उनके अपनी पसंद के स्कूल में दाखिला का अधिकार छीन रहा था, लिहाजा इसे रद्द किया जाता है.

- हाईकोर्ट ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मनमानी नहीं कर सकती है.

दिल्ली की केजरीवाल सरकार को काफी बड़ा झटका

हाइकोर्ट ने ये फैसला निजी स्कूलों और कुछ बच्चों के अभिभावकों की तरफ से सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुनाया है. इससे दिल्ली की केजरीवाल सरकार को काफी बड़ा झटका लगा है.

करीब 300 स्कूलों के लिए गाइडलाइन्स बनायीं थी

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 7 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली के उन करीब 300 स्कूलों के लिए गाइडलाइन्स बनायीं थी, जिनको डीडीए से सस्ते दर पर ज़मीन मिली थी. दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स में नेबरहुड क्राइटेरिया पर ख़ासा ज़ोर दिया गया था.

स्कूलों पर भी अपनी मनमानी करने का आरोप

हाइकोर्ट के इस आदेश के बाद अब स्कूल अपनी मर्ज़ी से दाखिले के नियम बना सकते हैं और इस साल के दाखिले हो सकते हैं. इस बीच ये भी बताना ज़रूरी हो जाता है कि कई बार स्कूलों पर भी अपनी मनमानी करने का आरोप लगता रहा है.

मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा ये कहना भी अभी जल्दबाज़ी

शिकायतें भी सामने आती रही है ये बात हाइकोर्ट में भी उठायी गयी थी. फिलहाल ये मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा ये कहना भी अभी जल्दबाज़ी ही होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास हाइकोर्ट के सिंगल बेंच के इस फैसले को डबल बेंच में चुनौती देने का अधिकार मौजूद है.