21 सितंबर से बच्चे को स्कूल भेजने की सोच रहे हैं रुकिए, पहले हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइड लाइन पढ़ लीजिए
21 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास के छात्र स्कूल जा सकते हैं. क्लासरूम में छात्रों के बैठने की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि कुर्सी और मेज की दूरी 6 फीट रहे.
नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर से देशभर के स्कूल खोलने की अनुमति दी है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को ट्विटर पर गाइडलाइंस की एक तस्वीर शेयर की है.
इसके मुताबिक, क्लासरूम में कुर्सियों और मेज के बीच 6 फीट की दूरी की व्यवस्था होनी चाहिए. क्लासरूम एक्टिविटी अलग-अलग समय पर होंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए. क्लासरूम पढ़ाई और ऑनलाइन होने वाली पढ़ाई का एकेडिमिक शेड्यूल मिला-जुला होना चाहिए. छात्रों और शिक्षकों को मास्क पहनना अनिवार्य है. छात्रों को आपस में लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी शेयर करने की इजाजत नहीं होगी.
Guidelines for the Conduct of teaching activities in the Classrooms. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/BsiJKk5ymi
— Ashwini Kr. Choubey (@AshwiniKChoubey) September 13, 2020
अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास के छात्र स्कूल जा सकते हैं. लेकिन इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता या अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी. छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी मौजूद है. सरकारी नियमों के अनुसार केवल उन्हीं स्कूलों और कॉलेजों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं. परिसरों के अंदर छात्रों, शिक्षकों और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों को अनुमति नहीं दी जाएगी. बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं, बीमारियों वाले लोगों सहित उच्च जोखिम वाले कर्मचारियों को परिसर में नहीं बुलाया जा सकता.
सभी परिसरों को फिर से खोलने से पहले एक पूरी तरह से सैनिटाइजेशन करना होगा, विशेष रूप से उन परिसरों जिन्हें कोविड-19 केंद्रों में परिवर्तित किया गया है. स्कूल की प्रयोगशालाएं खुली रहेंगी, लेकिन छात्रों को छह फीट की दूरी बनाए रखनी होगी. जिम सीमित क्षमताओं के साथ खुले रहेंगे. वहीं स्कूल में स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. स्कूल में मार्निंग में होने वाले प्रेयर की अनुमित नहीं होगी. जबकि छात्रों के बीच और छात्रों और शिक्षकों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान भी बैन रहेगा.
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