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12वीं की परीक्षा रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 31 मई को, CBSE और ICSE से पक्ष रखने को कहा

सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार, 31 मई के लिए टाल दी है. कोर्ट ने दोनों बोर्ड से मामले पर पक्ष रखने के लिए कहा है.

नई दिल्लीः केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार, 31 मई के लिए टाल दी है. कोर्ट ने दोनों बोर्ड से मामले पर पक्ष रखने के लिए कहा. साथ ही याचिकाकर्ता से कहा कि वह याचिका की कॉपी सीबीएसई और आईसीएसई के वकीलों को सौंपे.

वकील ममता शर्मा की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति परीक्षा के आयोजन के हिसाब से सही नहीं है. पर इस कारण से अगर परीक्षा को टाला गया, तो परिणाम भी देर से आएंगे. इसका असर छात्रों की आगे की पढ़ाई पर पड़ेगा. इसलिए, परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए. छात्रों को अंक देने का कोई तरीका निकालना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द रिज़ल्ट घोषित हो सके.

याचिका की कॉपी सीबीएसई और आईसीएसई  को देने को कहा
आज यह मामला जस्टिस ए एम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच में लगा. सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में अब तक 12वीं के नतीजे आ चुके होते. लेकिन इस बार अभी तक परीक्षा भी नहीं हो पाई है. इस पर बेंच के अध्यक्ष जस्टिस खानविलकर ने पूछा कि क्या उन्होंने अपनी याचिका की कॉपी सीबीएसई और आईसीएसई  को दी है? इस पर वकील ने कहा कि वह आज ही ऐसा कर देंगी.

1 जून को सीबीएसई के फैसला लिए जाने की संभावना
इस पर बेंच के सदस्य जस्टिस माहेश्वरी ने कहा, "1 जून को इस बारे में सीबीएसई  की तरफ से फैसला लिए जाने की बात कही जा रही है. हो सकता है समाधान आपके मुताबिक ही हो." इसके बाद जजों ने सुनवाई की अगली तारीख को लेकर आपस में चर्चा की. कोर्ट ने तय किया कि मामले को सोमवार सुबह 11 बजे सुना जाएगा.


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