दिल्ली: आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायकों की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हो सकती है. अभी तक इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में हो रही थी, लेकिन सोमवार को ही सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग में शिकायत देने वाले वकील प्रशांत पटेल की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि ऐसे मामलों की सुनवाई सिर्फ डबल बेंच में ही हो सकती है.


इसके बाद सिंगल बेंच की तरफ से इस मामले को डबल बेंच के पास भेज दिया गया है. इस बीच सिंगल बेंच ने चुनाव आयोग से कहा है कि जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक दिल्ली में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी न हो.


क्या है पूरा मामला?


चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद लाभ के पद मामले में राष्ट्रपति ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया था. जिसके बाद आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयोग की सिफारिश को चुनौती दी है, जिस पर फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है.


कानून के मुताबिक, दिल्ली में कोई भी विधायक रहते हुए लाभ का पद नहीं ले सकता है. आरोप है कि इसके बाद भी केजरीवाल ने अपनी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर उन्हें लाभ का पद दिया. गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ देल्ही एक्ट, 1991 के तहत दिल्ली में सिर्फ एक संसदीय सचिव का पद हो सकता है. यह संसदीय सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा होगा, लेकिन केजरीवाल ने सीधे 21 विधायकों को ये पद दे दिया था.