नई दिल्ली: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने सुदर्शन टीवी को अपने UPSC जिहाद कार्यक्रम पर जवाब देने के लिए अंतिम मौका दिया है. फिलहाल यह मामला अंतर-मंत्रालयीय कमेटी के पास है. सरकार ने कोर्ट से सुनवाई फिलहाल टालने का आग्रह किया. इसे मानते हुए कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 26 अक्टूबर तय कर दी है.


केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के लिए उसने 23 सितंबर को सुदर्शन टीवी को नोटिस जारी किया था. चैनल ने उस पर जवाब दिया. नियमों के मुताबिक इसे अंतर-मंत्रालयीय (inter-ministerial) कमेटी को भेजा गया है. कमेटी ने कुछ सिफारिशें की हैं. उन पर जवाब के साथ पेश होने का चैनल को अंतिम मौका दिया गया है. इसलिए, सुनवाई फिलहाल टाल दी जाए.


इससे पहले 23 सितंबर को हुई सुनवाई में सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि चैनल को केबल टीवी नेटवर्क रेग्युलेशन एक्ट की धारा 20 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. उसे 28 सितंबर तक जवाब देने को कहा गया है. जवाब के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने उस दिन 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई की बात कही थी. आज सरकार के आग्रह पर एक बार फिर सुनवाई स्थगित कर दी गई.


सिविल सर्विस में पहले की तुलना में ज्यादा मुसलमानों के आने को एक साजिश का हिस्सा बताने वाले इस कार्यक्रम का प्रसारण 4 एपिसोड के बाद रोक दिया गया था. कोर्ट ने कार्यक्रम की प्रस्तुति के तरीके पर सवाल उठाते हुए सॉलिसीटर जनरल से पूछा था कि क्या सरकार में किसी ज़िम्मेदार व्यक्ति ने इन 4 एपिसोड को देखा? उन्हें नियमों के खिलाफ पाया?


कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह साफ कर दिया था कि फिलहाल कार्यक्रम के प्रसारण पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी. कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले में उसकी मंजूरी के बिना सरकार कोई आदेश जारी न करें.


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