Heeralal Samariya: सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने सोमवार (6 नवंबर) को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के प्रमुख के रूप में शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 63 वर्षीय सामरिया को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई.
इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समेत कई हस्तियां मौजूद थीं. इससे पहले यशवर्धन कुमार सिन्हा इस पद पर थे जो अक्टूबर में रिटायर हुए थे. आइये जानते हैं मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया का प्रोफाइल.
कौन हैं मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया?
केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त बने हीरालाल सामरिया इस पद को संभालने वाले दलित समुदाय के पहले व्यक्ति हैं. हीरालाल सामरिया मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले हैं. 14 सितंबर 1960 को उनका जन्म भरतपुर जिले के पहाड़ी गांव में हुआ था. उन्होंने राजस्थान विश्विविद्यालय से बीई सिविल (ऑनर्स) किया है.
सामरिया ने सरकार में कई महत्पूर्ण पदों पर काम किया है, जिनमें श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद शामिल हैं. सामरिया तेलंगाना कैडर के 1985 बैच के अधिकारी है. उन्हें 7 नवंबर 2020 को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था.
सामरिया ने करीमनगर और गुंटूर के कलेक्टर के रूप में भी काम किया है. वह तेलंगाना में वाणिज्य कर विभाग और आंध्र प्रदेश में परिवहन विभाग में आयुक्त रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था पदों को भरने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाने का केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए 30 अक्टूबर को कहा था कि ऐसा नहीं होने पर सूचना का अधिकार कानून ‘निष्प्रभावी’ हो जाएगा.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को राज्य सूचना आयोगों में मंजूर पदों, रिक्तियों और वहां लंबित मामलों की कुल संख्या सहित कई पहलुओं पर सभी राज्यों से सूचना एकत्र करने को कहा था.
सामरिया की मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के बाद सूचना आयुक्त के आठ पद रिक्त हैं. आयोग में इस समय दो सूचना आयुक्त हैं. आरटीआई मामलों के सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं. मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं.
(भाषा इनपुट के साथ)
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