नई दिल्लीः ऑक्सीजन सिलेंडर मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन से सवाल पूछा. कोर्ट ने इमरान हुसैन के वकील से पूछा कि ऑक्सीजन सिलेंडकर कहां से आए. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन को ‘रिफिलर' के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई थी.
दिल्ली हाई कोर्ट में आप विधायक इमरान हुसैन ने दावा किया कि 10 ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली से किराए पर लिए और फरीदाबाद से रीफिल कराकर अपने विधानसभा में लोगों के बीच ऑक्सिजन बांटी.
इमरान हुसैन के इस जवाब के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि वे संबंधित दस्तावेज अदालत में जमा कराएं. साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि कोई अपने संसाधनों से चीजें जुटाए और जनता के बीच बांट यह जमाखेरी में नहीं आता है.
दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आप के मंत्री पर जमाखोरी का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि जमाखोरी वहां है जहां पर कोई इन सामानों को अपने गोदाम में रख कर बैठ जाए और कालाबाजारी के लिए बाजार में ज्यादा कीमतों में बेचे.
हालांकि दिल्ली सरकार ने मांग की थी कि इस मामले की सुनवाई 17 मई तक के लिए स्थगित कर दी जाए. याचिका आगे बढ़ाने को लेकर दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि इस मुद्दे पर और भी कई नेता अपना हलफनाम दायर कर सकते हैं.
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका सुनवाई के लिए दायर की गई थी इस याचिका में नेताओं पर ऑक्सिजन की जमाखोरी करने का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद कोर्ट ने ऑक्सिजन वितरित करने के दावे पर आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन से जवाब तलब किया था.
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