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मेट्रो के निकट अवैध धार्मिक ढांचों को लेकर अदालत ने मांगा डीडीए से जवाब
अदालत ने अधिकारियों से सार्वजनिक जमीन और मेट्रो स्टेशन के निकट अतिक्रमण नहीं होने को भी सुनिश्चित करने को कहा है.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मेट्रो स्टेशनों के निकट स्थित अवैध धार्मिक ढाचों को हटाने को लेकर दायर की गई याचिका के संबंध में डीडीए और नगर निकायों से जवाब मांगा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने जमीन का मालिकाना हक रखने वाली एजेंसी और नगर निकायों को नोटिस जारी करके रिपोर्ट मांगी है.
अदालत ने अधिकारियों से सार्वजनिक जमीन और मेट्रो स्टेशन के निकट अतिक्रमण नहीं होने को भी सुनिश्चित करने को कहा है. एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई (10 अप्रैल) से पहले इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दायर करें. गैर सरकारी संगठन फाइट फॉर ह्यूमन राइट्स ने इस संबंध में याचिका डाली थी. याचिका में निर्माण विहार और सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे स्थित अवैध धार्मिक ढांचे को तत्काल हटाने की मांग की गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि डिफेंस कालोनी में बस स्टॉप के निकट अवैध तरीके से मंदिर बनाया गया है. इसमें कहा गया है कि अवैध ढांचों की वजह से पैदल यात्रियों और वाहनों को आने-जाने में दिक्कत होती है.
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प्रशांत कुमार मिश्र, राजनीतिक विश्लेषक
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