चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरूवार को हरियाणा बीजेपी प्रमुख सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को पुलिस हिरासत में 18 दिसम्बर को एक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी. विकास बराला पर 29 वर्षीय युवती का पीछा करने और उसका अपहरण के प्रयास का मामला दर्ज है.
बुड़ैल कारागार में बंद विकास बराला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कानून में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है. अदालत ने गुरूवार को उसे पुलिस हिरासत में 18 दिसंबर को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी. विकास बराला के वकील ने अदालत से नियमित जमानत मांगी थी. जमानत याचिका में वकील ने कहा था कि उनका अभियुक्त पिछले करीब चार माह से कारागार में बंद है और उसे जमानत दी जानी चाहिए.
हालांकि न्यायाधीश लिजा गिल ने इस मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिये स्थगित कर दी, लेकिन विकास बराला को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दे दी.
स्थानीय अदालत की ओर से चौथी बार जमानत आवेदन खारिज किये जाने के बाद विकास बराला ने पिछले माह उच्च अदालत में जमानत की याचिका दी थी. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की पुत्री से संबंधित मामले में विकास बराला और उसके दोस्त आशीष कुमार के खिलाफ आरोप तय किये गये हैं.