Supreme Court Collegium: केंद्र सरकार, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के साथ जानकारी साझा करेगी. गुरुवार (19 सितंबर) को केंद्र सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कॉलेजियम की सिफारिशों के बारे में अगले हफ्ते जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. 


कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सिफारिश की है, जिसके बावजूद भी कई नामों को मंजूरी नहीं दी गई. इस मुद्दे पर झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई झारखंड सरकार की याचिका पर शुक्रवार का दिन सुनवाई के लिए तय किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने सुनवाई स्थगित करने की मांग कर दी है. केंद्र ने मांग की है इस याचिका पर एक सप्ताह बाद सुनवाई की जाए.


अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा? 


मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि (R Venkataramani) ने सुनवाई के लिए लिस्ट की गई याचिका को स्थगित करने की मांग की. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे. अटॉर्नी जनरल के आवेदन पर पीठ ने कहा कि स्थगन के लिए दलीलें शुक्रवार को दी जा सकती हैं, क्योंकि ये मामला पहले से ही विचाराधीन है. 


केंद्र के खिलाफ अवमानना ​​याचिका


मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने जानकारी दी कि हेमंत सोरेने सरकार ने झरंखड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना करने के संबंध में केंद्र सरकार के खिलाफ अवनानना याचिका दायर की है. राज्य सरकार, कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी नहीं दिए जाने पर केंद्र के खिलाफ भड़की हुई है और वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. कॉलेजियम ने झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रामचंद्र राव (Justice M S Ramachandra Rao) को नियुक्त किए जाने की सिफारिश की थी.


कॉलेजियम ने इन राज्यों के लिए की सिफारिश


केंद्र सरकार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने 11 जुलाई, 2024 को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश की थी जिनमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास और मेघालय के हाई कोर्ट शामिल थे


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