दिल्ली हाई कोर्ट ने नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने नए सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है. इन नए कानूनों में डिजिटल न्यूज मीडिया के नियमन का प्रावधान है.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने नए सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है. इन नए कानूनों में डिजिटल न्यूज मीडिया के नियमन का प्रावधान है. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने इलेक्ट्रानिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किए और उन्हें उनके जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया.
अगली सुनवाई 16 अप्रैल को नियत की गई
अदालत ने ‘क्विन्ट डिजिटल मीडिया लिमिटेड’ द्वारा दायर इस अपील पर अगली सुनवाई 16 अप्रैल को नियत कर दी. ऐसी ही याचिकाएं ‘फाउंडेशन फॉर इंडिपेन्डेन्ट जर्नलिजम’ तथा ‘द वायर’ ने भी दाखिल की हैं. इन पर भी 16 अप्रैल को ही सुनवाई होगी.
कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म्स से सामग्री हटाना होगा
संशोधित आईटी नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को जितनी जल्दी हो अपने प्लेटफॉर्म्स से सामग्री हटाना होगा, शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और जांच में मदद करना होगा.
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