नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आईटीओ में नेशनल हेराल्ड के परिसर खाली करने के सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली हेराल्ड प्रकाशक एजेएल की याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब एजेएएल को यह परिसर खाली करना होगा.


चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने आईटीओ परिसर खाली करने के आदेश को चुनौती दी थी.


दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने एजेएल ने को आदेश दिया था कि 21 दिसम्बर 2018 तक वह आईटीओ ऑफिस को खाली कर दे. सिंगल बेंच के इस फैसले के बाद एजेएल ने दिल्ली हाई कोर्ट के डबल बेंच में अपील की थी. लेकिन यहां भी राहत नहीं मिली.


हालांकि कोर्ट ने कोई समय सीमा तय नहीं की है. कोर्ट का यह फैसला कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है.


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