गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो हो जाएं सावधान, दिल्ली में शुक्रवार-शनिवार को काटे गए 790 चालान
अगर आपने गाड़ी 2019 के बाद खरीदी है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं. गाड़ी के रेजिस्ट्रेशन के साथ ही एचएसआरपी नंबर प्लेट की सुविधा मिल रही है. हालांकि दिल्ली में इसके लिए जागरूक करने को अभियान चलाया जा रहा है और 9 अलग-अलग इलाकों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर जुर्माना लगाया जा रहा है.
नई दिल्ली: राजधानी में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर्स अनिवार्य हो गए हैं. ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारीयों ने कहा है कि पिछले कई दिनों से लोगों को छूट दी जा रही थी, मगर अब जागरूक करने के लिए सीमित अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत दिल्ली के 9 अलग-अलग इलाकों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर जुर्माना लगाया जा रहा है.
एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टीकर्स अनिवार्य
एचएसआरपी ना होने पर ड्राइवरों को 5500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है. दिल्ली में ये अभियान 16 दिसंबर से शुरू हुआ है और जनवरी के पहले हफ्ते तक सख्ती से लागू किया जाएगा. फिलहाल दिल्ली परिवहन विभाग की 9 टीमें चालान की प्रक्रिया को अंजाम दे रही हैं. आगे टीमों की संख्या बढ़ाकर 50 करने का प्रावधान है. टीम के सदस्य दिल्ली के अलग-अलग कोने पर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे. दिल्ली में अभियान के पहले दिन लगभग 200 ड्राइवरों से चालान वसूल गए.
दो दिनों में राजधानी में कुल 790 काटे गए चालान
दो दिनों में कुल मिलाकर 790 चालान हुए. पहले दिन शुक्रवार को 293 चालान और शनिवार को दुगना 497 चालान काटा गया. परिवहन विभाग के मुताबिक अगर किसी ने नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर के लिए बुकिंग कराई है तो उसका चालान नहीं कटेगा. यह बुकिंग स्लिप अपॉइन्टमेंट की डेट से 15 दिनों तक मान्य रहेगी. मोटर व्हीकल एक्ट में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट 1 अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों पर अनिवार्य है. साल 2012 से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जा रहें हैं.
2018 से कलर कोडेड स्टीकर लगाने की प्रक्रिया चल रही थी. कलर कोडेड स्टीकर में पेट्रोल गाड़ी के लिए नारंगी रंग का स्टीकर, डीजल गाड़ी के लिए नीले और इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए ग्रे कलर का स्टीकर रखा गया है. एचएसआरपी 10 अंकों के नंबर के साथ मिलता है. उसमें जरूरी डाटा जैसे इंजन नंबर, गाड़ी नंबर एक जगह स्टोर रहती है. उसके होने से गाड़ी चोरी होने के बाद ट्रैक करना आसान हो जाता है.
अगर आपने गाड़ी 2019 के बाद खरीदी है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं. गाड़ी के रेजिस्ट्रेशन के साथ ही एचएसआरपी नंबर प्लेट की सुविधा मिल रही है. सभी चार पहिया वाहनों पर एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर लगवाना जरूरी है. दो पहिया वाहनों के लिए केवल एचएसआरपी अनिवार्य है. रजिस्ट्रेशन प्लेट www.bookmyhsrp.com पोर्टल पर आवेदन की सुविधा मौजूद है. पहले से एचएसआरपी लगी हुई गाड़ियों में सिर्फ कलर कोडेड स्टिकर लगवाना है. इसके लिए पोर्टल पर अलग से लिंक दिया गया है. पोर्टल पर निजी और कमर्शियल गाड़ियों के दो विकल्प दिखाई देंगे. ऑनलाइन बुकिंग करने वक्त चेसिस नंबर और इंजन नंबर दर्ज करना पड़ेगा.
Ind vs Aus: प्रेग्नेंट अनुष्का शर्मा पर लगा भारतीय टीम के हार का आरोप, सोशल मीडिया पर हो रहीं ट्रोल