गाड़ी में अब तक नहीं लगवाया है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो हो जाए सावधान, दो दिनों में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने काटे इतने चालान
एचइसआरपी 10 अंको के नंबर के साथ आती है, जिसमें आपका आवश्यक डाटा, जैसे इंजन नंबर, गाड़ी नंबर जैसे जानकारी एक जगह स्टोर रहती है, जिससे गाड़ी चोरी होने के बाद उसे ट्रैक करने में मदद मिलती है.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर्स अब अनिवार्य हो गए हैं. अब सख़्ती से दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा सारे नियम लागू किये जा रहें है. ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारीयों ने कहा है कि पिछले कई दिनों से लोगों को राहत दी जा रही थी, अब जागरूक करने के लिए सीमित तौर पर ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली के नौ अलग-अलग इलाकों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है.
एचएसआरपी न होने पर चालकों को 5 हज़ार 500 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. दिल्ली में ये ड्राइव 16 दिसंबर से शुरू हुई है और जनवरी के पहले हफ्ते तक यह बाध्य भी हो जाएगी. फिलहाल दिल्ली परिवहन विभाग की नौ टीमें चालान की प्रक्रिया को अंजाम दे रही हैं, बाद टीमों की संख्या बढ़कर के 50 हो जाएंगी जो दिल्ली के अलग-अलग कोने पर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी.
दिल्ली में जहां इस मुहिम के पहले दिन लगभग 200 चालकों के चालान काटे गए, वहीं आज और कल 790 चालान हुए हैं, जिसमे कल शुक्रवार को 293 और आज उससे दोगुने 497 चालान हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि परिवहन विभाग लगातार एचएसआरपी को लेकर सख़्ती बढ़ा रहा है.
परिवहन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अगर किसी ने नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर के लिए बुकिंग कराई है, तो उसका चालान नहीं कटेगा. यह बुकिंग स्लिप अपॉइन्टमेंट की डेट से 15 दिनों तक वैलिड रहेगी. मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट 1 अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों पर अनिवार्य है. साल 2012 से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जा रहें है, वहीं 2018 से ही कलर कोडेड स्टीकर लगाने कि प्रक्रिया जारी है. कलर कोडेड स्टीकर में अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, तो उसके लिए नारंगी रंग के स्टीकर, डीज़ल के लिए नीले और इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए ग्रे कलर के स्टीकर होतें हैं.
वहीं, एचइसआरपी 10 अंको के नंबर के साथ आती है, जिसमें आपका आवश्यक डाटा, जैसे इंजन नंबर, गाड़ी नंबर जैसे जानकारी एक जगह स्टोर रहती है, जिससे गाड़ी चोरी होने के बाद उसे ट्रैक करने में मदद मिलती है. अगर आपकी गाड़ी 2019 के बाद खरीदी गयी है, तो आपको चिंता करने कि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाड़ी के रेजिस्ट्रेशन के साथ ही एचएसआरपी नंबर प्लेट के साथ आ रही हैं.
सभी चार पहिया गाड़ियों पर एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर लगवाना जरूरी है. टू वीलर पर केवल एचएसआरपी लगाना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए www.bookmyhsrp.com पोर्टल पर अप्लाई करना होता है, जिन गाड़ियों में पहले से ही एचएसआरपी लगी हुई है और उन गाड़ियों में कलर कोडेड स्टिकर लगवाना है, तो इसके लिए पोर्टल पर अलग से लिंक दिया गया है. वहां पर स्टिकर के लिए अप्लाई किया जा सकता है. पोर्टल पर प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियों के दो ऑप्शन दिखाई देंगे. ऑनलाइन बुकिंग करने में चेसिस नंबर और इंजन नंबर दर्ज करना पड़ता है.
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