हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की वेबसाइट हुई हैक, साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज
एचएसआरपी नंबर केवल ऑटोमोबाइल डीलरशिप द्वारा ही लगाए जाते हैं जिनको यह प्राइवेट वेंडर्स से मिलते हैं और इन प्राइवेट वेंडर्स को राज्य का परिवहन विभाग मान्यता देता है. इसलिए चोरी के गाड़ियों की आशंका कम हो जाती है और गाड़ियों की पहचान करना भी आसान हो जाता है.
नई दिल्ली: गाड़ियों की चोरी और गाड़ियों से संबधित अपराधों को रोकने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) की शुरुआत राजधानी में की गई. इसे अनिवार्य भी किया गया लेकिन रोजमार्टा सेफ्टी सिस्टम कंपनी की तरफ से डीसीपी, द्वारका अन्येश रॉय, साइबर क्राइम सेल को शिकायत कर यह जानकारी दी गई है कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा www.bookmyhsrp.com वेबसाइट को अनाधिकृत और अवैध ढंग से खोला गया है. www.bookmyhsrp.com पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध थी जो फिलहाल हैक होने के कारण अगले नोटिफिकेशन जारी होने तक बंद कर दी गई है.
एचएसआरपी नंबर केवल ऑटोमोबाइल डीलरशिप द्वारा ही लगाए जाते हैं जिनको यह प्राइवेट वेंडर्स से मिलते हैं और इन प्राइवेट वेंडर्स को राज्य का परिवहन विभाग मान्यता देता है. इसलिए चोरी के गाड़ियों की आशंका कम हो जाती है और गाड़ियों की पहचान करना भी आसान हो जाता है.
नियम तोड़ने पर 5500 रुपए का जुर्माना दिल्ली में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले ईंधन से जुड़ा स्टिकर (कलर कोडेड फ़्यूल स्टिकर) लगाना अनिवार्य है. 15 दिसंबर से दिल्ली परिवहन निगम ने अभियान भी चलाना शुरू कर दिया, जहां निर्देशानुसार दोनों की जांच कई इलाकों में शुरू कर दी गई और नियम तोड़ने पर 5500 रुपए का जुर्माना भी वसूला जा रहा है. पहले दिन 200 से अधिक कार चालकों का चालान किया गया. एचएसआरपी के जरिए कार का इंजन नंबर और चेसिस नंबर सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस में सेव रहता है, जिसकी मदद से चोरी हुई कार को पहचानने में मदद मिल सकती है. अभी केवल चार पहिया गाड़ियों (प्राइवेट कार, कमर्शल गाड़ी) पर ही विभाग की नजर रहेगी और स्कूटर, मोटरसाइकल समेत टू वीलर्स को इस अभियान में कवर नहीं किया जाएगा.
फिलहाल इसे दिल्ली के साकेत, वजीरपुर, गुलाबी बाग, अक्षरधाम, शास्त्री पार्क, राजघाट, तालकटोरा स्टेडियम पर शुरू कर दिया गया है. दिल्ली के अन्य इलाकों में भी जल्द ही ड्राइव शुरू कर दी जाएगी. ड्राइव को लेकर ट्रैफिक पुलिस दो शिफ्ट में सुबह 7 बजे से 12 तक और दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक काम कर रही है.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत 31 मार्च 2005 से की थी. संशोधित एमवी एक्ट के अनुसार, एचएसआरपी न होने पर 10,000 रुपये तक का चालान हो सकता है लेकिन फिलहाल 5500 रुपए का जुर्माना किया जा रहा है.
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