कर्नाटक: हिजाब पर फैसला सुनाने वाले जज को मिली जान से मारने की धमकी, सरकार ने दी Y श्रेणी की सुरक्षा
Hijab Row: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने डीजी और आईजी को विधानसौधा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत की गहन जांच करने का निर्देश दिया है.
Hijab Row: हिजाब पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के जज को जान से धमकी मिलने के बाद उन्हें सरकार ने कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हमने हिजाब पर फैसला देने वाले तीनों जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है. इसके साथ मुख्यमंत्री ने डीजी और आईजी को विधानसौधा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत की गहन जांच करने का निर्देश दिया है. जिसमें कुछ लोगों ने जजों को जान से मारने की धमकी दी थी. कर्नाटक हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले जज को हत्या की धमकी दिए जाने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. 15 मार्च को हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस को लेकर राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था.
धमकी मिलने के बाद जजों को Y श्रेणी की सुरक्षा
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वकील उमापति ने शनिवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें व्हाट्सऐप पर एक वीडियो मिला, जहां एक व्यक्ति खुलेआम चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को धमाकी देता हुआ नजर आया. इस दौरान वो झारखंड के जज की हुई कथित हत्या का भी जिक्र कर रहा है. शिकायतकर्ता ने कहा कि कर्नाटक के चीफ जस्टिस को इसी तरह से धमकी दी गई. शख्स ने जज के परिवार के सदस्यों के साथ उडुपी मठ की यात्रा की भी बात कही है. इसके अलावा हिजाब मसले पर अदालत के फैसले को लेकर गलत भाषा का इस्तेमाल किया. जिसके बाद राज्य सरकार ने जजों को Y कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है.
हमने हिजाब पर फैसला देने वाले तीनों जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। मैंने डीजी और आईजी को विधानसौधा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत की गहन जांच करने का निर्देश दिया है जिसमें कुछ लोगों ने जजों को जान से मारने की धमकी दी थी: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई pic.twitter.com/pK59Bj821d
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 20, 2022
जजों को धमकी के मामले में 2 लोग गिरफ्तार
टीओआई के मुताबिक कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को धमकाने के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक कोवई रहमतुल्लाह नाम के एक शख्स को तिरुनलवेली से दबोचा गया है तो वही जमाल मोहम्मद उस्मानी नाम के एक शख्स को तंजवुर से पकड़ा गया है. गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और काजी एम जैबुन्निसा की तीन सदस्यीय बेंच ने हिजाब मामले में फैसला सुनाया था. जिसमें हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक को सही ठहराया था.
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